राजकुमार मल
भाटापारा- बलौदाबाजार,भाटापारा
कृषि विभाग द्वारा खरीफ मौसम को दृष्टिगत रखते हुए किसानों के हितों की सुरक्षा एवं बीज अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विकासखंड भाटापारा के विभिन्न धान विक्रेताओं एवं अनाज दुकानों का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री अवधेश उपाध्याय एवं कृषि विकास अधिकारी हरिकिशन महिलाग के नेतृत्व में किया गया।
निरीक्षण के दौरान विकासखंड भाटापारा अंतर्गत खोखली एवं तरेंगा क्षेत्र की धान दुकानों एवं अनाज व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का अवलोकन किया गया।
अधिकारियों ने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उनके द्वारा भंडारित अथवा विक्रय किए जा रहे साधारण धान को किसानों को बीज के रूप में विक्रय नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना बीज अधिनियम, 1966 एवं बीज नियम, 1968 के प्रावधानों के विरुद्ध है।

निरीक्षण दल ने व्यापारियों को बताया कि केवल विधिवत प्रमाणित, लेबलयुक्त एवं अधिसूचित बीजों का ही बीज के रूप में विक्रय किया जा सकता है। साधारण उपज (धान) को बीज बताकर विक्रय करने से किसानों को गुणवत्ता संबंधी हानि हो सकती है तथा फसल उत्पादन प्रभावित हो सकता है।
अधिकारियों द्वारा दुकानों में उपलब्ध धान एवं अन्य कृषि आदानों के भंडारण की स्थिति का अवलोकन किया गया तथा आवश्यक अभिलेखों की जांच भी की गई। निरीक्षण के दौरान व्यापारियों को बीज अधिनियम एवं बीज नियमों के प्रावधानों की जानकारी देते हुए चेतावनी दी गई कि यदि किसी भी व्यापारी द्वारा किसानों को धान को बीज के रूप में विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री अवधेश उपाध्याय ने किसानों से भी अपील की कि वे बोवाई हेतु केवल प्रमाणित एवं अधिकृत विक्रेताओं से ही बीज क्रय करें तथा बिना टैग एवं बिना प्रमाणन वाले धान को बीज के रूप में उपयोग न करें।
कृषि विभाग द्वारा आगामी दिनों में भी इस प्रकार के निरीक्षण अभियान जारी रखे जाएंगे ताकि किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध हो सके तथा बीज अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।