सरायपाली : सरायपाली स्थित विशेष न्यायालय NPDS के विशेष न्यायाधीश श्रीमान पवन कुमार अग्रवाल के द्वारा थाना सरायपाली में दर्ज अपराध कमांक 227/2017 में आरोपी राजकुमार मेहेर एवं नरेन्द्र महेर को 120 किलो गांजा परिवहन करने के आरोप में 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड भुगतान न करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।
दिनांक 16/07/2017 को निरीक्षक लेखराम ठाकुर अपने पुलिस स्टॉफ के साथ वाहनों की चालानी कार्यवाही एवं चेकिंग हेतु खम्हारपाली आर.टी.ओ. बेरियर के सामने वाहन की चेकिंग कर रहे थे, उसी समय उडिसा की ओर से स्वीप्ट डिजायर कार क्रमांक CG 04 HA 1404 में दो व्यक्ति आ रहे थे, उनसे पुछताछ करने पर अपना नाम राजकुमार मेहेर एवं नरेन्द्र मेहेर होना बताया। दोनो पर संदेह होने पर वाहल की जांच की गई, जिस पर गांजा की गंध होना पाये जाने पर उक्त वाहन को घेराबंदी कर आरोपीयों के वाहन से 120 किलो ग्राम गांजा बरामद किया गया। प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी उदय कुमार, सुनील अग्रवाल पक्षद्रोही हो गये, परन्तु पुलिस साक्षी मालती यादव, कमल मिश्रा, अनिल मांझी, हरिबंधू बारीक, लिकेश धनकर, जयप्रकाश कंवर, सुधांशु बघेल, विवेचक सउनि हरिशचन्द्र द्विवेदी तथा थाना प्रभारी एल.आर. ठाकुर के अखण्डीत न्यायालयीन कथन से अभियोजन अपने प्रकरण को साबित करने में सफल रहा।
अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय को अपने तर्क में विशिष्ट रूप से संबोधित किया गया था कि अभियुक्तगणों के द्वारा कारित अपराध समाज के विरूद्ध अपराध है, नशील वस्तुओं के नशे से ग्रषित होकर देश का युवा वर्ग गंभीर अपराध की ओर अग्रसर हो रहा है जो समाज के लिए गंभीर समस्या है, अभियुक्तगण के आधिपत्य की वाणिज्यीक मात्रा में मादक पदार्थ की जप्ति की गई है, नशे के अपराध के रोकथाम के लिए कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रार्थना किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्क को मानते हुए दोनो अभियुक्तों को कठोर दण्ड से दण्डित किया गया था अपराध में प्रयुक्त वाहन स्वीप्ट डिजायर को राजसात की कार्यवाही की गई। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में देवेन्द्र कुमार शर्मा विशेष लोक अभियोजक NDPS सरायपाली के द्वारा पैरवी की गई।