शादी का झाँसा एवं आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज
:- लगातार अपने मकान में बुलाकर कई बार शारीरिक शोषण कर पीड़िता से शादी करने से इंकार किया
:- गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.05.2026 को प्रार्थिया ने पुलिस चौकी लटोरी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि अनोज दास निवासी पतरा टोली से उसकी पहचान एक शादी समारोह में हुई थी जिसके बाद दोनोंके बीच प्रेम संबंध हो गया था। आरोपी ने प्रार्थिया से विवाह का आश्वासन देकर अंबिकापुर पटपरिया किराए के मकान में रहने के दौरान कई बार अपने मकान में बुलाकर दुष्कर्म किया है। बाद में आरोपी अनोज किसी अन्य लड़की से विवाह कर लिया है। विरोध करने पर आरोपी ने प्रार्थिया की निजी एवं आपत्तिजनक फोटो वायरल कर दिया है जिससे प्रार्थिया की सामाजिक प्रतिष्ठा भंग होने एवं आरोपी द्वारा पुनः शारीरिक संबंध बनने का दबाव बनाया जा रहा था।
से प्रार्थिया की रिपोर्ट पर चौकी लटोरी में धारा सदर का अपराध पंजीबध कर नम्बरी थाना गांधीनगर के अपराध क्रमांक 245/2026 धारा 65(1)64(2) BNS, सूचन प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 (बी) पॉक्सो अधि. 2012 की धारा 6 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 09.05.2026 को आरोपी अनोज दास पिता कबीर दास जाती पनिका उम्र 24 वर्ष निवासी सलका पतरा टोली थाना दरिमा जिला सरगुजा को गिरफ्तार कर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जिसने अपना जुर्म स्वीकार किया, आरोपी का मेडिकल परीक्षण पश्चात न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, आरक्षक अरविंद उपाध्याय, ऋषभ सिंह साइबर सेल से आरक्षक अमन पूरी एवं रमेश रजवाड़े की सक्रिय भूमिका रही।