नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पर सख्त कार्रवाई: अवैध कब्जे का मकान बुलडोजर से ध्वस्त

रमेश गुप्ता भिलाई । दुर्ग पुलिस और नगर निगम प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के अवैध कब्जे पर बने मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र के ग्राम पुरैना में की गई, जहां आरोपी लंबे समय से शासकीय भूमि पर अवैध रूप से मकान बनाकर निवास कर रहा था।
पुलिस के अनुसार, आरोपी किशोर चौहान उर्फ चेटा के खिलाफ नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और मारपीट का मामला दर्ज है। इस गंभीर प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 65(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी को पूर्व में ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।


विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी और उसके परिजन ग्राम पुरैना में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से मकान बनाकर रह रहे थे। नगर निगम प्रशासन द्वारा उन्हें पूर्व में विधिवत नोटिस जारी कर मकान खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन नोटिस की अनदेखी की गई।
इसके बाद 4 मई को नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान मकान में रखी सामग्री को विधिवत जप्त कर पंचनामा तैयार किया गया और बुलडोजर के माध्यम से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया।


प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त संदेश देने के उद्देश्य से की गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि गंभीर अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
इस पूरे अभियान में थाना पुरानी भिलाई पुलिस और नगर निगम की टीम ने समन्वित रूप से कार्य करते हुए कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

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