World Tribal Day : विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में दी गई आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी

World Tribal Day :

दिपेश रोहिला

World Tribal Day : विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में दी गई आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी

World Tribal Day : पत्थलगांव । अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जशपुर जिला जशपुर (छत्तीसगढ़) के कुशल मार्गदर्शन में तालुका विधिक सेवा समित्ति, पत्थलगांव जिला जशपुर द्वारा दिनाक 9अगस्त 2024 को “विच आदिवासी दिवस’ के विशेष कार्यक्रम के उपलक्ष्य में शासकीय हाई स्कूल मैदान पत्थलगांव में विधिक जागरूकता शिविर का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त विधिक जागरूकता शिविर में उपस्थित गणमान्य नागरिकों को प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को दुनिया भर में स्वदेशी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है।

World Tribal Day :  यह दिन उनकी विशिष्ट संस्कृतियों, भाषाओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक योगदानों का सम्मान करने का प्रयास करता है। यह अवसर स्वदेशी आबादी द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइ‌यों और समस्याओं, जैसे भूमि अधिकार, सांस्कृतिक संरक्षण, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के बारे में जागरूकता फैलाने का अवसर प्रदान करने के संबंध में विशेष जानकारी प्रदान की गयी। आदिवासियों के गुणों पर प्रकाश डालते हुए यह भी कहा कि सारा गांव एक परिवार के समान है, सभी के साथ आपसी संबंध होता है, सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, गांव के मामलों में सभी मिलकर निर्णय लेते हैं, वे प्रसन्नचित होते हैं, उनमें किसी तरह का तनाथ नहीं दिखाई पड़ता है। ये सीधे-सादे, गरीब एवं ईमानदार होते हैं, जो कि आज के समय में यह बहुत बड़ी बात है।

उपस्थित गणमान्य नागरिकों को युवाओं को अपनी जिम्मेदारियों को समझने पर ही विश्व आदिवासी दिवस का महत्व दुनिया भर में स्वदेशी लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे भेदभाव, गरीबी और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच की कमी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह स्वदेशी लोगों की संस्कृतियों और योगदान का जश्न मनाने का भी अवसर है। विश्व आदिवासी दिवस स्वदेशी संस्कृतियों की विविधता का जश्न मनाने और उनकी सभी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण दिन है।

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आदिवासी दिवस में आदिवासी समुदाय के लोगों की रक्षा करने, शिक्षित, संविधान में जो अधिकार उन्हें मिले हैं, उनकी रक्षा करने तथा उसकी महत्ता को समझने के विषय में विस्तारपूर्वक कानूनी जानकारी प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त उपस्थित गणमान्य नागरिकों को अन्य कानूनी विषयों पर पॉम्पलेट का वितरण कर आवश्यक जानकारी प्रदान की गयी तथा उनकी जिज्ञासाओं का संतोषप्रद उत्तर देकर समाधान किया गया।

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