Wakf Amendment Bill: अब किसी भी प्रापर्टी पर वक्फ नही जता पाएगा हक..

Wakf Amendment Bill

वक्फ कानून की धारा- 40 पर छिड़ी बहस

 

केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया. इस दौरान सदन में पक्ष-विपक्ष के बीच धारा-40 को लेकर जोरदार बहस छिड़ गई.

बिल का मकसद

रिजिजू ने स्पष्ट किया कि इस संशोधन का उद्देश्य “वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन” को सुनिश्चित करना है, न कि किसी धर्म में हस्तक्षेप करना. उन्होंने कहा, *”यह बिल वक्फ संस्थाओं को और अधिक जवाबदेह बनाएगा।” 

 

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क्यों विवादित है धारा-40

धारा-40 वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत कब्जे या दुरुपयोग रोकने से जुड़ी है.

रिजिजू ने इसे “कानून का सबसे कठोर प्रावधान” बताया, जो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुमति देता है.

विपक्ष का आरोप है कि यह प्रावधान “अल्पसंख्यक समुदायों को लक्षित” कर सकता है.

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विपक्ष की चिंताएं

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कहा कि इस बिल से “वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता” प्रभावित होगी. उन्होंने मांग की कि सरकार संशोधनों पर पुनर्विचार करे.