नई दिल्ली: भारत के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को घोषणा की कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर 2025 को होगा। यह चुनाव जगदीप धनखड़ के 22 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद हो रहा है, जिसके बाद से यह पद खाली पड़ा था।

चुनाव प्रक्रिया की प्रमुख तिथियां
- अधिसूचना जारी: 7 अगस्त 2025
- नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि: 21 अगस्त
- मतदान तिथि: 9 सितंबर
- नतीजों की घोषणा: मतदान के दिन ही (9 सितंबर)
कौन करता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल हैं:
- राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य
- लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
इस प्रक्रिया को अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग संचालित करता है।
चुनाव आयोग की तैयारियां
चुनाव आयोग ने 1974 के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव नियम (नियम 40) के तहत निर्वाचक मंडल की एक अद्यतन सूची तैयार की है, जिसमें सभी सदस्यों के नवीनतम पते भी शामिल हैं।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल?
- उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
- वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है।
- राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है।
राजनीतिक दलों की तैयारियां
अब सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा शुरू कर देंगे। पिछले कार्यकाल में जगदीप धनखड़ (एनडीए के उम्मीदवार) ने यह पद संभाला था। इस बार भी एनडीए और विपक्ष के बीच रणनीतिक चुनावी मुकाबला देखने को मिल सकता है।