Transport Department : वाहनों का करोड़ों रुपए बकाया टैक्स जमा करने मिलेगी छूट
– ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वन टाइम सेटलमेंट योजना को ३१ मार्च २०२३ तक बढ़ाया
विशेष संवाद्दाता
Transport Department : रायपुर। राज्यभर में हजारों वाहन मालिकों ने सालों से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का टैक्स जमा नहीं किया। करीब २५० करोड़ रुपए का टैक्स वसूली करना है।
इसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाहनों को सीज करने से लेकर संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रहा है। वहीं, वाहन मालिकों को टैक्स पेनालटी में छूट भी दिया जा रहा है।
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इसके लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना का समय बढ़ा दिया गया है। यह योजना अब ३१ मार्च २०२३ तक लागू रहेगा।
दरअसल, वन टाइम सेटलमेंट योजना २१ मार्च २०२३ तक लागू थी।
इस दौरान वाहन मालिकों ने करोड़ों रुपए का बकाया टैक्स जमा किया था। इसे देखते हुए योजना के समय में बढ़ोतरी की गई है।
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राज्य में 5 लाख कामर्शियल वाहन
अफसरों के मुताबिक राज्यभर में ५ लाख से अधिक संख्या में कामर्शियल वाहन सडक़ों पर दौड़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हर साल करीब 25 अरब से अधिक का टैक्स वसूलता है, लेकिन हजारों वाहन मालिकों ने लंबे समय से टैक्स जमा नहीं किया है। इनकी डिटेल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तैयार कर लिया है।
रायपुर में 75 करोड़ रुपए की वसूली
अफसरों के मुताबिक वाहनों का रायपुर आरटीओ दफ्तर में वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद टैक्स नहीं जमा करने वाली गाडिय़ों की संख्या सैकड़ों हैं।
इन वाहनों पर करीब 90 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया था। योजना के तहत करीब १० से १५ करोड़ रुपए वसूला गया है। हालांकि अब भी ७५ करोड़ रुपए टैक्स की वसूली की जानी है।
ओटीएस योजना का समय बढऩे से टैक्स जमा करने वाले वाहन मालिकों को सहुलियत मिलेगी।
क्या है वन टाइम सेटलमेंट योजना
परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों को लाभ देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू किया है। यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागू थी। इस योजना को ३१ मार्च २०२३ तक बढ़ा दिया गया है।
इस योजना के तहत एक अप्रैल 2013 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक की अवधि में वाहनों के बकाया टैक्स पर पेनाल्टी राशि नहीं लिया जाता है।
वर्जन
वाहन मालिकों को छूट देने वन टाइम सटेलमेंट योजना शुरु की गई है। इस योजना को ३१ मार्च २०२३ तक बढ़ा दिया गया है।
शैलाभ साहू, आरटीओ, रायपुर