Cyber ​​fraud: bhilai में चला रहे थे online गिरोह , 9 गिरफ्तार

लैपटाप, मोबाईल सहित विभिन्न बैंकों के एटीएम एवं अन्य दस्तावेज बरामद

रमेश गुप्ता 
भिलाई। कॉल सेंटर खोलकर दिल्ली एवं फरीदाबाद के आरोपियों द्वारा एक महीने से भिलाई में किराए के अपार्टमेंट में रहकर ऑनलाईन गिरोह का संचालन किया जा रहा था। इस गिरोह के द्वारा फर्जी ई-सिम का उपयोग कर कम्प्यूटर लैपटाप मे फर्जी लिंक के माध्यम से वायरस बग भेजकर सुधारने के नाम पर यू.एस.ए. एवं कनाडा में सायबर ठगी करते थे। पुलिस ने इस गिरोह के 7 पुरुष, 2 महिला कुल 09 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लैपटाप, मोबाईल सहित विभिन्न बैंकों के एटीएम एवं अन्य दस्तावेज, कम्प्यूटर संबंधी अन्य उपकरण, एक होण्डा एक्टीवा नगदी रकम नगदी रकम 2,55,000/- रूपये जुमला कीमत लगभग 13,00,000 रुपए का सामान बरामद किया है।

पत्रकारवार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि चौहान टाउन में कुछ पुरुष एवं महिला मिलकर अवैध रूप से कॉल सेंटर चलाकर अवैध रूप से ऑनलाईन इंटरनेट एवं लैपटाप अन्य इलेक्ट्रानिक साधनों का उपयोग कर सायबर अपराध से धोखाधडी करने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर चौहान टाउन बी/2 में दाबिश दी गई, दाबिश में उपरोक्त मकान में 06 पुरुष एवं 02 महिलाएं एवं होटल बेल में रूके मुख्य सरगना अर्जुन शर्मा को हिरासत में लिया गया।

सूझबूझ एवं तकनीकी माध्यम से पूछताछ कर आरोपीगणों संतोष थापा, पियाली देव, रिया राय, विशाल कर, विवेक देव, मुकेश चंद्रनाथ, अमित कुमार सिंह, अनिस आर्यन द्वारा अर्जुन शर्मा द्वारा बताया गया कि हर्ष अवस्थी एवं सम्यक के साथ मिलकर फर्जी ई-सिम से इन्टरनेशनल मोबाईल नंबर के माध्यम से फर्जी कुटरचित पेज अधिकांशत: यूएस.ए. के नागरिको के कम्प्यूटर मोबाईल में बग (वायरस) भेजकर एवं स्वत: आय हुये बग (वायरस) को हटाने के लिए उपरोक्त पेज का इस्तेमाल कर एवं सम्यक द्वारा अपना इंटरनेशनल नंबर प्रदर्शित कर आये कॉल को उक्त आरोपीगणों के लैपटाप में ट्रांसफर कर फिर आरोपीगणों के अन्य सिस्टम में ट्रांसफर कर लोगो को बग (वायरस) हटाने के लिए छलपूर्वक प्रेरित कर यू.एस. डॉलर 80 से 200 डॉलर ऐठने के लिए विभिन्न प्रवचना कर सम्यक से ई-वालेट प्राप्तकर क्रिप्टो करेसी के माध्यम से रकम आते ही सामने वाले व्यक्ति का एंटी वायरस के माध्यम से सिस्टम किलियर कर दिया जाता था एवं सिस्टम में भेजी गयी जानकारी हट जाती थी, ठगी के शिकार व्यक्ति के मोबाईल नंबर को ब्लाक कर दिया जाता था। उन्होंने बताया कि प्रकरण के मुख्य आरोपी अर्जुन शर्मा द्वारा ठगी के शिकार व्यक्ति को डॉलर में पेमेट हेतु सम्यक के द्वारा उपल्बध कराये गये ई-वालेट में न्क्र एवं क्रिप्टो करेसी के माध्यम से पेमेट कराया जाता था। अर्जुन शर्मा द्वारा कस्टमर केयर में काम करने वाले आरोपीगणों को 25000/-रू. से 30000/-रू. सैलरी के रूप में रकम प्रदाय किया जाता था। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 319(2), 318(4), 336(3), 61(2) बीएनएस 66 (डी) आईटी एक्ट 42(2) टी.सी. एक्ट, 2023 कायम कर विवेचना में लिया है।

इस मामले में संतोष थापा लाबान जिला ईस्ट खासी हिल्स, शिलोंग मेघालय, मुकेश नाथ 24 साल, विवेक देव 24 साल सा. ग्राम थाना लाबान जिला ईस्ट खासी हिल्स, शिलोंग मेघालय, विशाल कर सा. ग्राम थाना लाबान जिला ईस्ट खासी हिल्स, शिलोंग, अनिश आर्यन 29 साल सा. थाना बरारी जिला भागलपुर बिहार, अर्जुन शर्मा 23 साल, अमित कुमार सिंग उम्र 30 साल सा. मदनपुर खादर थाना सरिता विहार नई दिल्ली, पियाली देव उम्र 24 साल सा. थाना लाईथोमुखरा जिला ईस्ट काशीहिल्स शिलोंग मेघालय, रिया राय 27 साल सा. चौहान टाउन चौकी स्मृतिनगर थाना सुपेला जिला दुर्ग निवासी हैं।

पत्रकार वार्ता के दौरान एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर,भिलाई नगर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी मौजूद थे।