न्यायालय ने गांजा प्रकरण के दो मामलो में दो आरोपीयों को 15-15 वर्ष की सजा व डेढ़ लाख रुपए का अर्थदंड सुनाया

दिलीप गुप्ता

सरायपाली : सरायपाली स्थित विषेश न्यायालय NDPS श्रीमती वंदना दीपक देवागंन के न्यायालय में दो नारकोटिक एक्ट. के मामलो में दोषसिध्दी पाते हुए दण्डित किया गया है।

थाना सिंघोडा के अपराध कमांक 104/2024 में राजकुमार साकेत, जितेन्द्र कुशवाहा दोनो निवासी सेमरिया जिला रीवा मध्यप्रदेश में घटना दिनांक 20/09/2024 को दोनो आरोपीयों से घटना स्थल ग्राम रेहटीखोल में 22 किलो ग्राम गांजा परिवहन करने का आरोप था, जिसमें साक्षीयों की अखण्डित साक्ष्य के आधार पर दोनो आरोपीयों को दोषी पाते हुए दिनांक 25/06/2026 को 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 1,50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड भुगतान न करने पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास का दण्डादेश किया गया। वहीं दूसरे मामले में दिनांक 27/06/2026 को थाना सिंघोडा के एक अन्य प्रकरण अपराध कमांक 121/2024 में आरोपी हरि नागवानी निवासी तोरवानाका तथा शिवा गोयल निवासी रायकिशोर निगीयाडी थाना सरकंडा जिला बिलासपुर से भारी मात्रा में कप सीरफ, उडिसा से छत्तीसगढ़ अवैध रूप से परिवहन करने के आरोप में दोनो आरोपीयों को दोषी पाते हुए 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 1,50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड भुगतान न करने पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास का दण्डादेश किया गया। उडीसा से गांजे की तस्करी के मामलों में सिंघोडा थाना के द्वारा नाके बंदी कर मजबुत मुखबीर के कारण कार्यवाही की जा रही है और न्यायालय के समक्ष समय पर साक्षीयों को उपस्थित कर दोषीयों को दण्डित किया जा रहा है। न्यायालय द्वारा नशीली दवाओं के तस्करी पर गंभीर रूख अपनाते हुए दोषीयों को दण्ड देने में कोई नरमी नहीं बरती जा रही है। शासन की ओर से उक्त दोनो मामलों में विषेश लोक अभियोजक देवेन्द्र शर्मा के द्वारा पैरवी की गई।

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