घर में घुसकर नाबालिक से किया दुष्कर्म – आरोपी को 20 वर्ष कारावास

बलौदा बाजार”

“- बाड़ी के परदे से कूदकर घर में किया प्रवेश- अकेली पाकर किया बलात्कार थाना भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को अकेली जानकर बाड़ी के दीवार कूदकर घर में घुसकर बलात्संग कारित करने वाले आरोपी राहुल साहू को अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल ने 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने बताया कि मामला थाना भाटापारा ग्रामीण का है जहाँ पीड़ित के भाई ने दिनांक 30.05.24 को आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 29.05.2024 को वह अपने पड़ोसी के साथ अर्जुनी गया था। उसके पिता जी घर के सामने धान उड़ाई कर रहा था। घर में बहन अकेली थी। रात्रि करीब 8.30 बजे अपने दोस्त के साथ वापस आया और दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खोलने पर वह और उसका दोस्त बाड़ी के परदे से कूदकर घर अंदर गए तो आरोपी उसकी बहन के साथ दुष्कर्म कर रहा था और उसे देखकर अपना मोबाईल चप्पल उसके घर में ही छोड़कर उसे धक्का देते हुवे सामने दरवाजा खोलकर भाग गया। तब पीड़ित ने बताया कि राहुल साहू रात्रि में घर अंदर आकर उसे अकेली पाकर कमरा में ले जाकर उसे जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती बलात्कार किया है। उक्त लिखित रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में घटना स्थल से आरोपी के इस्तेमाली चप्पल और मोबाइल को जप्त किया गया। पीड़ित का मुलाहिजा कर कथन लेखबद्ध कर जप्ती आदि कार्यवाही कर आरोपी को पता तलाश कर गिरफ्तार कर गवाहों के कथन, पटवारी नक्शा आदि संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध चलान पेश किया गया । विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने न्यायालय के समक्ष सभी गवाहों का कथन लेखबद्ध करवाया और अंतिम बहस में ऐसे अपराध के लिए आरोपी को कठोर दण्ड देने की मांग किया। विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया अपराध सिद्ध होना पाया और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को भा.द.संहिता की धारा 450 में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹100 का अर्थदंड तथा पाक्सो एक्ट की धारा में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 500/- का अर्थदंड से दंडित किया है तथा सभी सजाएं साथ- साथ भुगताए जाने का आदेश दिया गया है। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी और प्रकरण की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक पुष्पा राठौर द्वारा किया गया है।

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