Supreme Court Order : नशे से जुड़े दोषियों के साथ हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं
Supreme Court ने एक महिला की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए बुधवार को बोला की , NDPS अधिनियम के तहत दोषियों के साथ कोई हमदर्दी की भावना नहीं बरती जानी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने बोला , इस कानून के अंतर्गत आने वाले सभी अपराध समाज के लिए बड़ी समस्या पैदा करने वाले हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने हालांकि महिला की उम्र को मद्दे नजर रखते हुए
सजा को घटाकर 12 साल कर दिया गया है ।
पीठ ने कहा, वह गरीब और अनपढ़ है। साथ ही कानून व अपराध के परिणामों से पूरी तरह अनजान है। निचली अदालत ने फैसला करते वक्त इन पहलुओं को नजरंदाज किया है।
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महिला ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फरवरी 2018 के फैसले को Supreme Court में चुनौती दी थी।