(Supreme Court) दिल्ली पुलिस को आरोपपत्र रिकॉर्ड पर पेश करने का आदेश

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(Supreme Court) हेट स्पीच: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से चार्जशीट पेश करने को कहा

(Supreme Court) नयी दिल्ली !  उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में 2021 में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में दिए गए कथित नफरती भाषणों के एक मामले में दिल्ली पुलिस को आरोपपत्र रिकॉर्ड पर पेश करने का आदेश सोमवार को दिल्ली पुलिस को दिया।

(Supreme Court) मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ के समक्ष दिल्ली पुलिस पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने कहा कि मामले की जांच अंतिम चरण में है। आरोपियों की आवाज के नमूनों पर फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी।

तुषार गांधी द्वारा दायर इस अवमानना ​​याचिका पर शीर्ष अदालत अप्रैल के पहले सप्ताह में अगली सुनवाई करेगी।

(Supreme Court) दिल्ली पुलिस ने शीर्ष अदालत को जनवरी में बताया था कि वह 2021 में राष्ट्रीय राजधानी में एक धार्मिक सभा में किए गए कथित नफरती भाषण की निष्पक्ष जांच कर रही है।

दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी ने एक हलफनामे में कहा था कि दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता विक्रम बिधूड़ी (जो प्रतिभागियों में से एक थे) और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाण से एक नवंबर को पूछताछ की गई थी।

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