:राजेश राज गुप्ता:
कोरिया: सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए SDM श्रीमती दीपिका नेताम ने पशु मालिकों को चेतावनी दी है कि वे अपने पशुओं को खुले में न छोड़ें और उन्हें बांधकर रखें. सड़क में पशुओं की वजह से दुर्घटनाएं हो रही है साथ ही पशुओं को भी इसका शिकार होना पड़ रहा है.

इसके लिए एक आदेश भी जारी किया गया है. जिसमें स्पष्ट कर दिया पशुओं की वजह से न केवल सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, बल्कि आपातकालीन सेवाएं भी बाधित हो रही हैं, जिससे आम नागरिकों को अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.
आदेश में सभी पशु मालिकों को चेतावनी दी है कि वे अपने पशुओं को खुले में न छोड़ें तथा उन्हें बांधकर रखें। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित पशु मालिकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 291 के अंतर्गत जेल एवं जुर्माना तथा पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी.

यह आदेश 30 जुलाई 2025 से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। चूंकि इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करना आवश्यक था, अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।