नई गाड़ी खरीदने के नियम: अब वाहन डीलरों की गुंडागर्दी खत्म, एक्सेसरीज और इंश्योरेंस के लिए नहीं कर सकेंगे मजबूर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब नया वाहन खरीदना ग्राहकों के लिए आसान और दबावमुक्त होगा। अक्सर देखा जाता है कि शोरूम संचालक नई गाड़ी बेचते समय ग्राहकों पर महंगा बीमा और भारी-भरकम एक्सेसरीज खरीदने का अनावश्यक दबाव बनाते हैं। इस मनमानी पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश के सभी पंजीयन अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

अब यदि कोई डीलर ग्राहकों को बीमा या एक्सेसरीज के लिए बाध्य करता है, तो ‘केंद्रीय मोटरयान नियम 1989’ के तहत उसका लाइसेंस संकट में पड़ सकता है।

मुख्यमंत्री तक पहुंची शिकायत, तब जागा विभाग
यह पूरा मामला तब गरमाया जब एक दवा व्यवसायी संजय कुमार रावत ने सीधे मुख्यमंत्री से डीलरों की इस लूट की शिकायत की। उन्होंने बताया कि कैसे शोरूम में ग्राहकों को मानसिक रूप से मजबूर किया जाता है कि वे बीमा और गाड़ी की सजावट का सामान वहीं से लें। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के हस्तक्षेप के बाद परिवहन विभाग ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर साफ कर दिया कि यह ‘अनुचित व्यापार व्यवहार’ की श्रेणी में आता है और पूरी तरह गैर-कानूनी है।

क्या हैं नए निर्देश?
परिवहन विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि:

वैकल्पिक हैं एक्सेसरीज: गाड़ी के लिए सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, क्रैश गार्ड, फुट रेस्ट या टायर किट जैसी चीजें ‘वैकल्पिक’ हैं। ग्राहक की मर्जी है कि वह इन्हें शोरूम से खरीदे या बाहर बाजार से।

बीमा पर ग्राहकों का हक: भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) के नियमों के अनुसार, बीमा पॉलिसी कहां से लेनी है, यह पूरी तरह ग्राहक का विशेषाधिकार है। कोई भी डीलर इसे गाड़ी की बिक्री के साथ अनिवार्य रूप से नहीं जोड़ सकता।

सुरक्षा मानक ही अनिवार्य: नियमों के तहत केवल वही सुरक्षा उपकरण जरूरी हैं जो कंपनी से फिट होकर आते हैं या सड़क सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं। अतिरिक्त ताम-झाम के लिए दबाव डालना अपराध माना जाएगा।

विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि कोई डीलर उन पर दबाव बनाता है, तो इसकी शिकायत तत्काल परिवहन कार्यालय में करें। शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित शोरूम संचालक के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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