Rape of woman मकान मालिक को दोषी करार
Rape of woman गुड़गांव ! हरियाणा में गुड़गांव की एक अदालत ने एक विवाहित महिला से बलात्कार के आरोप में मकान मालिक को दोषी करार देते हुए 10 साल के कैद की सजा सुनाई है।
Rape of woman अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्रोई की अदालत ने इसी के साथ दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है जो भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
Rape of woman अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने पिछले साल 22 नवंबर को भौंडसी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके मकान मालिक विजय ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। घटना के समय उनका पति काम पर गया हुआ था और बच्चे ट्यूशन पर गये थे, जिससे घर में वह अकेली थी।
Rape of woman शिकायत के अनुसार पीड़िता ने बताया कि बाद में आरोपी ने उसके पति के साथ भी मारपीट की थी। पुलिस ने आरोपी विजय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 376 (2) (एन) और 506 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।