Rape of widow : विधवा महिला से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

Rape of widow :

Rape of widow विधवा महिला से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

 

Rape of widow बलौदाबाजार !  एक विधवा महिला को अपने भरोसे में लेकर, शादी करने का प्रलोभन एवं उसके बच्चे की देखभाल करने का झांसा देकर महिला का शारीरिक शोषण करने वाले एक आरोपी को  ऋषि कुमार बर्मन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) बलौदाबाजार न्यायालय द्वारा 10 वर्ष कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है

प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली बलोदाबाजार क्षेत्र अंतर्गत एक विधवा महिला को शादी का प्रलोभन देकर एवं उसके बच्चे की देखभाल करने का लालच एवं झांसे में लेकर आरोपी द्वारा लगातार महिला का शारीरिक शोषण किया गया तथा पीड़िता द्वारा शादी करने की बात करने पर आरोपी द्वारा शादी से इंकार कर जान से मारने का धमकी दिया, कि पीड़िता महिला के लिखित रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्र. 174/2021 धारा 376,294, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही कर आरोपी केसराम साहू पिता ईश्वर साहू को गिरफ्तार किया गया।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली में पदस्थ तत्कालीन उप निरीक्षक बी.के.सोम द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करते हुए उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

 

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ऋषि कुमार बर्मन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) बलौदाबाजार न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया अपराध सिद्ध होना पाया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी केसराम साहू पिता ईश्वर साहू उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम कंजी थाना सिटी कोतवाली को भादवि की धारा 376(2) N में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹1000 का अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं जांच कार्यवाही थाना सिटी कोतवाली से उपनिरीक्षक बी.के. सोम द्वारा किया गया है।

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