नई दिल्ली
पश्चिम बंगाल में 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने चुनाव आयोग के एक नए नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस नियम के अनुसार, हर काउंटिंग टेबल पर सुपरवाइजर या असिस्टेंट में से कम से कम एक कर्मचारी केंद्र सरकार या पीएसयू का होना अनिवार्य है।
टीएमसी ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर इस मामले को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। शनिवार को जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। मतगणना की शुचिता और नियमों को लेकर पार्टी ने आयोग के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
