पटना: पूर्व सांसद पप्पू यादव को सिविल कोर्ट से 31 साल पुराने धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत मिल गई है। हालांकि, राहत मिलने के बाद भी उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। वह बुद्धा कॉलोनी थाना कांड संख्या 72/93 में न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद रहेंगे, जिस पर जमानत के लिए कल सुनवाई होनी है।
यह मामला साल 1993 का है जो पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र से संबंधित है। शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने आरोप लगाया था कि पप्पू यादव और उनके सहयोगियों ने धोखे से उनका मकान किराए पर लिया और बाद में उस पर अवैध कब्जा कर लिया। इस प्रकरण में पप्पू यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक धमकी और साजिश रचने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
अदालत ने इस पुराने मामले में उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन अन्य लंबित मामलों के कारण उनकी रिहाई फिलहाल नहीं हो सकेगी।