Mining- फर्जी तरीके से दूसरे की जमीन का पट्टा लेकर शुरू किया खनन

पुलिस की गिरफ्त में तीन आरोपी

बलरामपुर। बलरामपुर जिले में भोले भाले ग्रामीणों की जमीन को फर्जी तरीके से पट्टे पर लेकर चूना पत्थर की खुदाई का मामला सामने आया है। इस मामले में जब पुलिस के पास शिकायत पहुंची तो वे भी हैरार रह गए कि कोई ऐसा भी कर सकता है।
दरअसल जिले के तीन शातिर लोग विजय कुमार अग्रवाल, अरविन्द सारथी एवं जगरनाथ पोर्ते ने पीडि़त की जमीन पट्टा लिया और कलेक्टर से चूना पत्थर खनन की अनुमति ले ली। मामला जब खुला तो पुलिस ने जांच की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला राजपुर थाना क्षेत्र का है। इस मामले में अंबिकापुर की रहने वाली प्रार्थिया वृहस्पति पिता स्व. झाड़ी (53) ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में उसने बताया कि पिता झाडी और खरीदू दोनों भाई है। दोनों भाईयों के सम्मिलित खाता की भूमि ग्राम बधिमा चौकी बरियो में स्थित है। पिता झाडी की मृत्यु 26 नवंबर 2019 को हो गई थी। उक्त भूमि का खसरा नम्बर क्रमश: 788, 789, 790, 791, 792 रकबा क्रमश: 0.60, 0.1420, 0.1540, 0.3840, 0.740 हेक्टेयर है। 26 जून 2023 को ग्राम बधिमा के केशर प्लांट संचालक विजय कुमार अग्रवाल ने उक्त भूमि का फर्जी तरीके से पट्टा बना दिया और कलेक्टर से चूना पत्थर खनन करने की अनुमति ले ली। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना राजपुर में अपराध धारा सदर का पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया
घटना के संबंध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक बलरामपुर-रामानुजगंज वैभव बैंकर द्वारा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया गया। पुलिस टीम द्वारा सम्पूर्ण घटना कम की सुक्ष्मता से जांच शुरू की गई। जांच पर पाया गया कि वृहस्पति के द्वारा प्रस्तुत आवेदन में यह भी बताया गया था कि ग्राम बधिमा तहसील राजपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में स्थित भूमि खसरा नम्बर क्रमश: 788, 789, 790, 791, 792 रकबा क्रमश: 0.160, 0.1420, 0.1540, 0.3840, 0.740 हे. कुल 1.014 हे. भूमि आवेदिका के पिता झाडी एवं चाचा खरीदू के की भूमि है। उसके पिता झाडी की मृत्यु दिनांक 26 नवंबर 2019 को हो गई। विजय कुमार अग्रवाल के द्वारा उक्त वर्णित भूमि के संबंध में सहमति पत्र का निष्पादन 26 जून 2023 को कराया गया है।
प्रकरण की जांच में एसडीएम राजपुर से झाडी की मृत्यु के सबंध में प्रतिवेदन एवं मामले का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिस पर फर्जी तरीके से सहमति पत्र बनाया गया है। इसके बाद विजय कुमार अग्रवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर अरविन्द सारथी एवं जगरनाथ पोर्ते के साथ मिलकर जमीन का लीज निष्पादित कर कलेक्टर कार्यालय में चूना पत्थर उत्खनन करने के लिए आवेदन किये थे। आरोपियों के विरूद्ध धारा 318 (4), 336(3), 338, 340(2), 3 (5) बीएनएस एवं एसटी/एससी एक्ट की धारा 3 (2) (ट) के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक कुमार चंदन सिंह, उप निरीक्षक दिनेश राजवाडे, प्रधानआरक्षक राजेन्द्र ध्रुव, श्यामलाल भगत, आरक्षक अमृत सिंह, रूपेश कुमार गुप्ता, हरिशंकर डनसेना, मोतीराम राजवाडे, नरेन्द्र कश्यप, राकेश टोप्पो, जनकधारी सेन, एवं अन्य स्टाफ शामिल रहे।

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