(Mahadalit Mission Scam) आईएएस रामाशीष पासवान की गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी
(Mahadalit Mission Scam) पटना ! बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने बहुचर्चित महादलित विकास मिशन घोटाला के आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी रामाशीष पासवान के खिलाफ आज गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी किया।
निगरानी के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी की अदालत से श्री पासवान के खिलाफ उनकी उपस्थिति के लिए पूर्व में जारी सम्मन और जमानती वारंट के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अदालत ने उनकी उपस्थिति के लिए यह गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी किया है।
मामला महादलितों के विकास के लिए बिहार सरकार द्वारा गठित महादलित विकास निगम के तहत महादलित विकास मिशन के रूप में विभिन्न योजनाओं जैसे विकास मित्र, सामूहिक भवन सह वर्कसेड, कॉल सेंटर, विशेष विद्यालय सह छात्रावास, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना आदि के तहत महादलित युवक एवं युवतियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण कर उनके कौशल को बढ़ाना था। योजना वर्ष 2007 से लागू की गई थी और प्रशिक्षण कार्य वर्ष 2010 से आरंभ किया गया था। प्रशिक्षण के क्रम में परीक्षा लेकर सर्टिफिकेट देना एवं 60 से 70 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ना था।
(Mahadalit Mission Scam) आरोप के अनुसार, बिना निविदा के टेंडर दिए गए, राशि वसूलने के निर्देश को विलोपित कर राजस्व की क्षति पहुंचाई गई, सेवा कर राशि का गबन किया गया, फर्जी सूची के आधार पर भुगतान किया गया।
प्रशिक्षण एजेंसियों को गलत ढंग से मदद पहुंचाने के उद्देश्य से षड्यंत्र के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम को ऑनलाइन करने के नाम पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन कर उसके परियोजना निदेशक के पद को सृजित कर साजिश के तहत आईएएस रामाशीष पासवान को नियोजित किया गया ताकि प्रशिक्षण एजेंसियों के सहयोग से अवैध राशि की निकासी एवं भुगतान का रास्ता साफ हो सके !
इस मामले में अब तक कुल नौ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसमें आईएएस रामाशीष पासवान के अलावा आईएएस के. पी. रमैया एवं एस. एम. राजू शामिल है।
सं. सूरज