Collector and District Magistrate : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

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Collector and District Magistrate :  जिले के बाहरी व्यक्तियों, अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं का निर्वाचन समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक संबंधित क्षेत्र में आवागमन प्रतिबंधित

 

Collector and District Magistrate :  जांजगीर-चांपा !   मतदान का सुचारू रूप से संचालन, मतदान दिवस पर कानून व्यवस्था, लोक परिशांति आपसी सद्भाव करने एवं स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आकाश छिकारा ने प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया है।लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन निविघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से संपूर्ण जांजगीर चाम्पा जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत निर्वाचन वाले क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार बाहरी व्यक्तियों, अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों, चुनाव प्रचार में संलग्न कार्यकर्ता जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नही है उन्हे निर्वाचन समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक संबंधित क्षेत्र में आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। किसी भी प्रत्याशी या राजनैतिक दल द्वारा सामूहिक भोज, रसोई का आयोजन नही किया जाए।

अतिथि भवनों और धर्मशालों को भी सतर्कता के तहत रखा जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि इन्हे राजनीतिक पार्टियों या उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को किसी भी तरीके से प्रभावित करने के लिए उपयोग नही किया जाए।

Collector and District Magistrate :  जिला जांजगीर चाम्पा की सीमा के अंदर किसी भी व्यक्ति, समूह या राजनीतिक, गैर राजनैतिक दलों को लाऊड स्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नही दी जाती है। मतदान का समय समाप्त होने के 48 घंटे की अवधि के दौरान लाऊड स्पीकर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। कोई भी 5 से अधिक व्यक्तियों का क्षेत्र में एकत्रित होने की अनुमति नही दी जावेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का प्रत्येक राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा।

उक्त आदेश लोकसभा निर्वाचन 2024 में बाहरी सशस्त्र एवं सुरक्षा बल, निर्वाचन कार्य में लगे कर्मी व एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सेवा पर लागू नही होगा।

जांजगीर चाम्पा जिले के राजस्व सीमा में आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटलों, तथा लॉज के मालिकों/प्रबंधक अपने सराय, धर्मशाला, होटल, एवं लॉज में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में तत्काल प्रस्तुत करेगें।

 

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उक्त आदेश के उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत छः माह तक कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

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