14 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर होगी धान खरीदी
कोरिया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संस्क्षण विभाग के आदेशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन अवधि के दौरान धान खरीदी केन्द्रों में अवांछित व्यक्तियों द्वारा अन्य सीमावर्ती राज्यों से अवैध धान लाकर जिले के धान खरीदी केन्द्रों में खपाने के प्रयास किये जाने से धान खरीदी व्यवस्था पर विपरित प्रभाव पडऩे की आशंका बनी रहती है।
इसके अतिरिक्त गांव, शहरी इलाकों में कोचियों, बिचौलियों के द्वारा चिल्हर रूप से धान की खरीदी कर समिति में पंजीकृत किसान के धान के रकबे में बेचने का प्रयास किया जाता है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए जिला कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने अवैध धान की आवक को रोकथाम एवं सघन जांच हेतु जिला स्तर पर विशेष जांच दल गठित किया है। बैकुंठपुर तहसील के अंतर्गत दीपिका नेताम, अनुविभाग अधिकारी (रा.), अनिल भगत, जिला परिवहन अधिकारी, डॉ. अमृता सिंह, तहसीलदार, अंजनी सिंह मंडी निरीक्षक कृ.उ.म. समिति, शुभा गुप्ता, खाद्य निरीक्षक, के.एस. ध्रुव, सहकारिता निरीक्षक, राज नारायण सिंह, राम प्रकाश कुशवाहा उप वन क्षेत्रपाल होंगे। सोनहत तहसील के अंतर्गत राकेश कुमार साहू, अनुविभाग अधिकारी (रा.) सोनहत, अनिल भगत, जिला परिवहन अधिकारी, उमेश कुमार कुशवाहा, तहसीलदार, अंजनी सिंह, मंडी निरीक्षक कृ.उ.म. समिति, सुश्री शुभा गुप्ता, खाद्य निरीक्षक, आर. के. पटेल, सहकारिता निरीक्षक, पीताम्बर लाल राजवाडे,बेच राम वनरक्षक तथा पोडी-बचरा तहसील के अंतर्गत दीपिका नेताम, अनु.विभाग अधिकारी (रा0) बैकुण्ठपुर, अनिल भगत, जिला परिवहन अधिकारी, ओ.पी. सिंह, तहसीलदार, अनिता खाद्य निरीक्षक, अंजनी सिंह, मंडी निरीक्षक, कृ.उ.म. समिति, आर. एस.आर.भगत, सहकारिता निरीक्षक, बिजेन्द्र कुमार खेलसाय पाडे वनरक्षक होंगे।
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 14 नवम्बर 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक अन्य राज्यों से धान का आयात, संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति की अनुमति से ही हो सकेगा। सुपर फाईन किस्म का धान जो 2800 रूपये प्रति क्विंटल से अधिक लागत का हो, के आयात के लिये संचालक, खाद्य की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। परन्तु आयातक को धान आयात करने की सूचना जिला खाद्य अधिकारी /खाद्य नियंत्रक को देना होगा। उक्त गठित विशेष जांच दल के द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण कर अन्य राज्यों से अवैध धान की आवक की निगरानी के साथ अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।