पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई के साथ मुख्य सचिव से किया जवाब तलब
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने रायपुर में आधी रात सड़क के बीचों-बीच कार रोककर बर्थडे मनाने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए आज मामले की सुनवाई की. पूरे वाकये में नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ निलंबन सहित विभागीय कार्रवाई का आदेश देते हुए मुख्य सचिव से शपथपत्र तलब किया है।
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बैंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक आम आदमी के मामले में आप उसे कड़ी सजा देंगे और उसे जेल भेज पाएंगे और अब तक क्या कार्रवाई की गई है. अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 के तहत कार्रवाई की गई है, और 300 रुपए का चालान काटा गया है।