High Court : हाईकोर्ट के आदेश का अमल नहीः शिक्षा सचिव के नाम पर पांच हजार का जमानती वारंट

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High Court रसोईयो को हर दिन मिलने थे 306 रूपए, साल भर बाद भी आदेष का पालन नही, अगली सुनवाई अब 29 अगस्त 2023 को 

 

नवगठित जिला के रसोईयो ने हाईकोर्ट में लगाई थी अवमानना याचिकाए 

High Court अंबागढ़ चौकी ! समान काम, समान वेतन की मांग को लेकर स्कूलो में मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाले रसोईयो द्वारा लगाई गई रसोईयो की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रदेष के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव एस. भारतीदासन पर पांच हजार का जमानती वांरट जारी किया है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई  को स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियो को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेष दिया है। निरंतर आदेष के बाद भी निर्देषो का पालन नही करने पर कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव पर जमानती वारंट जारी किया है।
नवगठित जिला मोहला मानपुर अंबागढ चौकी के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलो में मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाले दो दर्जन से अधिक रसोईयो ने जिला पंचायत राजनांदगांव की पूर्व सदस्य आदिवासी नेत्री  खगेष ठाकुर के माध्यम से समान काम के लिए समान वेतन को आधार बनाकर उच्च न्यायालय बिलासपुर में 23 रिट याचिकाए लगाई थी। 2019 में लगाई गई इन याचिकाओ की पर उच्च न्यायालय बिलासपुर के वरिश्ठ अधिवक्ता नीलकंठ मालवीय रसोईयो की ओर से पैरवी कर रहे थे। याचिका में समान काम के लिए समान वेतन भुगतान की मांग उठााई गई थी।
उच्च न्यायालय में 25 फरवरी 2022 को सुनवाई में यह माना की रसोईयो को दिया जाने वाला वेतन भारत वर्श के अन्य राज्यो की तुलना में काफी कम है। हाईकोर्ट ने समान काम समान वेतन के भुगतान के आधार को स्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय के निर्णयो का हवाला देते हुए हाईकोर्ट बिलासपुर में संजय के अग्रवाल की पीठ ने  यह आदेष दिया की छग षासन रसोईयो को न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उनके पारिश्रमिक का भुगतान करे। हाईकोर्ट के इस आदेष के बाद वनांचल के रसोईयो में खुषी की लहर थी। लेकिन उच्च न्यायालय के आदेष के बाद भी छग षासन व स्कूल षिक्षा विभाग द्वारा आदेष का पालन नही करने से इस क्षेत्र के रसोईयो ने एक बार फिर न्यायालय की अवमानना को लेकर रिट याचिका लगाई।

0 रसोईयो ने लगाई अवमानना याचिका, शिक्षा सचिव पर 5 हजार का जमानती वारंट

फरवरी 2022 में हाईकोर्ट द्वारा रसोईयो को समान काम के समान वेतन भुगतान के आदेष को छग षासन द्वारा अमल नही किए जाने से नाराज रसोईयो ने एक बार फिर जिला पंचायत की पूर्व सदस्य आदिवासी नेत्री श्रीमती खगेष ठाकुर के मार्गदर्षन में मई 2023 में उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका लगाई । मोहला मानपुर अंबागढ चौकी, कोंडागंाव , खैरागढ सहित अन्य नगरो के चन्द्रभान नेताम, उमा पटेल एवं अन्य दो दर्जन से अधिक याचिकाकर्ताओ अधिवक्ता नीलकंठ मालवीय के जरिए उच्च न्यायालय में दो दर्जन से अधिक रिट याचिकाए लगाई थी।
इसमे बताया गया था की वे सालो से स्कूलो मे रसोईया का काम कर रहे है लेकिन उन्हे हर दिन 40 रूपए और महिने में 1200 रूपए मिलते है। इतने कम पैसे में गुजारा नही होता है। इस संबध में विभाग और राज्य सरकार से मांग की गई लेकिन कोई कार्रवाई नही की गई। मार्च 2022 में हाईकोर्ट ने स्टेट आफ पंजाब विरूद्ध जगजीत सिंह व अन्य के मामले में वर्श 2016 में दिए गए आदेष का हवाला देते हुए समान काम के लिए समान वेतन के मुताबिक याचिकाकर्ताओ के अभ्यावेदन पर पर निर्णय लेने का निर्देष दिए गए थे।
आदेष के साल भर बाद भी रसोईयो को सामन काम के लिए समान वेतन देने के मामले में कार्रवाई नही की गई।  जबकि हाईकोर्ट के आदेष के अनुसार रसोईयो को हर माह 9180 रूपए दिए जाने थे। इसके बाद पेष अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की सिंगल बेच ने छग षासन के स्कूल षिक्षा विभाग के सचिव एस.भारतीदासन पर पांच हजार रूपए का जमानती वारंट जारी किया है।

 अवमानना पर नोटिस का जवाब भी नही दिया गया

अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 16 जून को 2023 को शिक्षा सचिव एस.भारतीदासन को नोटिस जारी किया था। 25 जुलाई 2023 को सुनवाई तय की गई थी। लेकिन मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान षिक्षा सचिव की तरफ से कोई जवाब नही दिया गया। इस पर हाईकोर्ट ने पांच हजार का जमानती वारंट जारी किया है। अगली सुनवाई में उपस्थित होने को कहा गया है।

 एक दषक से जारी है संघर्श:

वनांचल मोहला मानपुर अंबागढ चौकी की आदिवासी नेत्री जिला पंचायत की पूर्व सदस्य खगेष ठाकुर ने कहा की हम पिछले एक दषक से हर प्लेटफार्म रसोईयो को उनका हक व न्याय दिलाने के लिए संघर्श कर रहे है। वर्तमान में स्कूलो में मध्यानह भोजन तैयार करने वाले रसोईयो को हर महिने मात्र पंदह सौ रूपए ही मिलता है। खगेष ठाकुर ने कहा की हम रसोईयो को उनका अधिकार दिलाने के लिए किसी भी लडाई व संघर्श से पीछे नही हटेंगें ।

इन रसोईयो ने लगाई थी याचिका

 

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समान काम , समान वेतन भुगतान के आधार को सामने रखकर नवगठित जिला मोहला मानपुर अंबागढ चौकी के स्कूलो में मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाले रसोईया सीताबाई, निरंजनलाल, राधाबाई, द्वारिकाबाई, अन्नुबाई, चन्द्ररबाई, जानकीबाई, सोहागाबाई, जंत्रीबाई, झमितबाई, रूपकुंवर, अमेरिकाबाई, सुल्तानाबाई, सिरूराम, संतराम, संगीताबाई, मेहरूमबी, मिनताबाई, निर्मलाबाई, गायत्रीबाई, नीलकुवंर, रहिमतबाई, धरमोबाई ने अलग अलग कुल 23 रिट याचिकाए लगाई थी।
इन्होने बताया की वे एक दषक अपने अधिकार की रक्षा के लिए षासन व प्रषासन के समक्ष मांग उठा रहे है लेकिन न्याय नही मिलने पर उन्होने हाईकोर्ट में फरियाद की है।

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