नई दिल्ली: भारत के टैक्स सिस्टम में आज, 22 सितंबर 2025 से बड़ा बदलाव लागू हो गया है। नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST 2.0) देशभर में प्रभावी हो चुका है। GST काउंसिल द्वारा सितंबर की शुरुआत में मंजूर इस नए ढांचे का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और आम लोगों को राहत प्रदान करना है। इसके तहत कई रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो गई हैं, जबकि कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ेंगी।
दो टैक्स स्लैब: 5% और 18%
पहले GST में 5%, 12%, 18% और 28% जैसे कई टैक्स स्लैब थे, जो व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए जटिल थे। अब सरकार ने इसे सरल करते हुए केवल दो स्लैब—5% और 18%—लागू किए हैं। इसके अलावा, तंबाकू, शराब और पान मसाला जैसी सेहत के लिए हानिकारक चीजों पर 40% का ‘सिन टैक्स’ लगेगा। कई जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर GST को शून्य कर दिया गया है।
टैक्स-मुक्त वस्तुएं और सेवाएं
- पनीर, छेना (प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड), UHT दूध, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी, पराठा, कुल्चा
- व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा
- 33 जीवन रक्षक दवाएं, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन
- शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर
- कांच की चूड़ियां (सोना/चांदी के बिना)
- शैक्षिक सेवाएं (निजी ट्यूशन, कक्षा 12 तक के कोचिंग सेंटर)
- वोकेशनल प्रशिक्षण और कौशल विकास पाठ्यक्रम
- चैरिटेबल अस्पताल और ट्रस्ट की स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाएं
रोजमर्रा की चीजें सस्ती
रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसमें साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बिस्किट, नमकीन, जूस और घी शामिल हैं। सैलून, स्पा, जिम और योगा जैसी सेवाओं पर भी अब 18% की जगह 5% टैक्स लगेगा।
घरेलू उपकरण और ऑटोमोबाइल पर राहत
- घरेलू उपकरण: फ्रिज, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और बड़े टेलीविजन पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया, जिससे इनकी कीमतें 7-8% तक कम होंगी।
- ऑटोमोबाइल: 1200 सीसी से कम इंजन वाली छोटी कारें और 350 सीसी से कम की बाइक व स्कूटर पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया, जिससे ये सस्ती होंगी।
- सीमेंट: सीमेंट पर टैक्स कम होने से घर बनाना सस्ता होगा।
बीमा हुआ सस्ता
स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर पहले 18% टैक्स लगता था, जिसे अब कुछ योजनाओं के लिए कम और कुछ के लिए पूरी तरह से हटा दिया गया है। इससे मध्यम वर्ग को सस्ती बीमा पॉलिसी का लाभ मिलेगा।
तंबाकू, लग्जरी गाड़ियां महंगी
- तंबाकू, बीड़ी, पान मसाला और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 40% टैक्स लगेगा।
- 350 सीसी से ज्यादा की बाइक और लग्जरी गाड़ियां व SUV पर टैक्स बढ़ाकर 40% किया गया, जिससे इनकी कीमतें बढ़ेंगी।
- पेट्रोल और डीजल अभी भी GST के दायरे में नहीं हैं, इसलिए इनके दाम में कोई बदलाव नहीं होगा।
नया GST 2.0 बाजार और उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है, लेकिन कुछ लग्जरी और हानिकारक उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी से सरकार का राजस्व बढ़ेगा।