:दिलीप गुप्ता:
सरायपाली :- सिंघोड़ा थाना में पिछले कुछ वर्षो के दौरान लगातार गांजा , कफ सिरप
व नशीली पदार्थो की जप्ती की गई थी ।
अधिकांश प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए गए थे । अब धीरे धीरे इन प्रकरणों में फैसले आने शुरू हो गए हैं ।
न्यायालय द्वारा मामले की गंभीरता व सामाजिक बुराई फैलाने वालों को कड़ी सीख व सजा
से ही सुधार की संभावना को देखते हुवे अभी दो प्रकरणों में आये फैसलों से तस्करों व आरोपियों में भय व्याप्त होगा ।
लगभग डेढ़ वर्षो पूर्व सिंघोड़ा थाना द्वारा 9 किलो गांजा ला रहे 5 आरोपीयो में 2 आरोपी फरार हो गए थे व 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था । सरायपाली न्ययालय में सिंघोड़ा पुलिस द्वारा चालान पेश किया गया था । न्यायालय में स्वतंत्र गवाहियों के बयान पलटने के बावजूद पुलिस द्वारा जबरदस्त सबूत जुटाए जाने के कारण न्यायालय द्वारा 3 आरोपीयो को 7-7 वर्षो की सश्रम कारावास व 50 -50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है ।

इस संबंध में थाना सिंघोडा में दिनांक 1 /02/24 को दर्ज पांच आरोपियों के विरूद्ध 9 किलो गांजा परिवहन के अपराध के लिए श्रीमती वंदना दीपक देवांगन विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस के न्यायालय में आज दिनांक 29/08/25 को आरोप सिद्ध पाते हुवे
तीनो आरोपियों को 7 -7 वर्ष का सश्रम कारवास और 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया, अर्थ दंड अदा न करने की स्थिति में एक एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्णय सुनाया गया ।
ज्ञातव्य हो कि उक्त प्रकरण में 5 आरोपियो में से विवेचना के दौरान 2 आरोपी फरार हो गए थे जिनका मामला पृथक कर शेष तीन आरोपी गोपाल प्रसाद चतुर्वेदी निवासी कोटा बिलासपुर, कामेश्वर प्रसाद टोडर निवासी-कोटा बिलासपुर, अमरचंद शर्मा निवासी – सकरी बिलासपुर के विरुद्ध दोषसिद्धि का दंडादेश पारित किया गया है।
मामले के विवेचना सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मण साहू द्वारा की गई थी। इस प्रकरण में सबसे अहम बात यह रही कि पुलिस ने जिन्हें गवाह बनाया था वे न्यायालय में अपने बयानों से पलट गए किंतु पुलिस द्वारा इतनी जबरदस्त व प्रमाणों व सबूतों के साथ प्रकरण बनाया गया था
कि गवाहों के पलटने के बावजूद पुख्ता सबूतों के कारण उन्हें बड़ी सजा व अर्थदंड न्यायालय द्वारा दिया गया । एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र शर्मा द्वारा इस प्रकरण में भी शासन की ओर से पैरवी की गई ।

ज्ञातव्य हो की पिछले एक सप्ताह पूर्व ही कफ सिरप रखने के आरोप में दो आरोपियो को 20-20 वर्षो की सश्रम कारावास की सजा व 2 – 2 लाख रुपये का अर्थदंड इसी कोर्ट द्वारा लगाया गया था ।