गांजा तस्कर को 15 साल की सजा…ग्राहक की तलाश कर रहा था आरोपी

सूचना पर हुई बड़ी कार्रवाई

घटना के दिन, शाम लगभग 6:10 बजे तेलीबांधा थाना उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद स्विफ्ट डिजायर कार (CG 08 U 7643) में एक व्यक्ति 42 किलो गांजा लेकर ग्राहक की तलाश कर रहा है।

सूचना मिलते ही एसआई दिव्या शर्मा ने आरक्षक दानेश्वर वर्मा को निर्देशित किया कि वे दो स्वतंत्र गवाह—गोपी साहू और धीरज सोरी—को साथ लेकर मौके पर पहुंचे। दोनों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत नोटिस देकर कार्रवाई में शामिल किया गया।

कार से बरामद हुआ भारी मात्रा में गांजा

टीम जब शीतला तालाब के पास पहुंची, तो मुखबिर द्वारा बताए गए विवरण के अनुसार राकेश नागपुरे कार में बैठा मिला। उसे रोका गया और पूछताछ की गई। बाद में एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के तहत उसके वैधानिक अधिकारों की जानकारी दी गई, जिसके बाद उसने तलाशी देने की सहमति दी।

तलाशी के दौरान कार से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी तस्करी के लिए वह ग्राहक तलाश रहा था।

अदालत ने सुनाई सख्त सजा

सभी साक्ष्य, गवाहों के बयान और बरामदगी को देखते हुए अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया और 15 साल की सजा के साथ मादक पदार्थ तस्करी पर सख्त रुख दिखाया।

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