बलांगीर ओडिशा से हरियाणा जा रही लाखो रुपये की खैर लकड़ी को वन विभाग ने पकड़ा

फायर यूड इसराइली बाबुल के कागजात पर खैर लकड़ी की तस्करी

सरायपाली- सरायपाली वन विभाग द्वारा लगातार इमारती व खैर लकड़ियों के तस्करी होने की शिकायत पर सीमाओं व वन चौकियों पर सघन जांच किये जाने के निर्देश जे तहत सभी स्थानों पर सतर्कता के साथ निगरानी की जा रही थी ।राजमार्ग पर सीमा पर स्थित बंजारी नाका में जांच जे दौरान ओडिशा से आ रही एक ट्रक को जांच हेतु रोक गया । शंका के आधार पर ट्रक की जांच किये जाने पर वास्तविकता सामने आई । ट्रक चालक द्वारा बबूल लकड़ी का बिल बनवाकर ट्रक में खैर इमारती लकड़ी की तस्करी कर रहा था । जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु रोका गया है ।
उस संबंध में सरायपाली वन परिक्षेत्राधिकारी प्रत्यूष पांडे ने जानकारी देते हुवे बताया कि वनमंडलाधिकारी महासमुन्द पंकज राजपुत के निर्देशन में उप वनमंडलाधिकारी सरायपाली अनिल भास्करन के मार्गदर्शन में वनोपज जांच चौकी। बंजारी नाका में वाहन जांच के दौरान एक ट्रक 12 चक्का वाहन में अवैध रूप से खैर लकड़ी बलांगीर (ओडिसा) की ओर से आ रही वाहन कमांक जी.जे. 12 बी.जेड 1709 वाहन में जांच के दौरान वाहन को रोककर वन विभाग द्वारा वाहन चालक से पुछताछ किया गया। पुछताछ के दौरान वाहन चालक द्वारा बताया गया की उक्त खैर लकड़ी को बलांगीर (ओडिसा) से हरियाणा ले जा रहें है एवं वाहन मालिक का नाम नसीम खान बताया गया। चालक द्वारा वाहन से संबंधित कागजात दिखाया गया जिसमे फायर यूड इसरायली बबूल एण्ड बबूल 24.20 एम.टी.एस. कागजात में पाया गया।
उक्त कार्यवाही में खैर प्रजाति के लठ्‌ठा एवं एक 12 चक्का ट्रक वाहन कमांक जी.जे. 12 बी.जेड 1709 खैर लठ्‌ठा मय जप्त की गई, जिसका पी.ओ.आर. नं. 14383/01 दिनांक 09.11.2024 जारी की गई है। जप्त वनोपज की कीमत एवं मात्रा वनोपज के गणना अभी की जा रही है । संभावना है कि इस लकड़ी की कीमत लाखो रुपये होगी । वाहन ड्राइवर नाम मनोज यादव एवं हेल्पर अतुल यादव से पुछताछ कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा धारा 41, 42 के साथ धारा 76, छ.ग. अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 की धारा 03, 04, 05, 14 एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण की विवेचना जारी है। उपरोक्त कार्यवाही में स.प.अ. सिंघोडा श्री संतोष कुमार पैकरा, श्री पुरुषोत्तम साव वन रक्षक और सुरक्षा श्रमिकों का सहयोग रहा।