Election Commission of India भानुप्रतापपुर विधानसभा उप निर्वाचन : एक्जिट पोल एवं इसके परिणामों का प्रकाशन-प्रसारण 5 दिसम्बर, अपराह्न साढ़े छह बजे तक प्रतिबंधित

Election Commission of India

Ramesh gupta

Election Commission of India भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना

प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर कारावास, जुर्माना या दोनों तरह की सजा का प्रावधान

Election Commission of India रायपुर. भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा के आम निर्वाचन तथा देश के कई राज्यों में विभिन्न उप निर्वाचनों के मद्देनजर एग्जिट पोल करने एवं इसके परिणामों के प्रकाशन व प्रसारण को 5 दिसम्बर, अपराह्न 06.30 बजे तक प्रतिबंधित किया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 5 दिसम्बर को मतदान होना है।

Election Commission of India भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत एक्जिट पोल एवं इसके परिणामों के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया है। अधिनियम में यह निर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण (Exit Poll Survey) नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा। साधारण निर्वाचन की दशा में यह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।

Election Commission of India  किसी उप निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप निर्वाचनों की दशा में यह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।

परंतु भिन्न-भिन्न दिनों में एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप निर्वाचनों की दशा में यह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।

इस प्रतिबंध का उल्लंघन ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

Election Commission of India  आयोग ने पूर्व में हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचनों के संबंध में 12 नवम्बर, पूर्वाह्न 8 बजे से 5 दिसम्बर, अपराह्न 5.30 बजे तक की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया था !

जिसमें किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित था।

आयोग ने कई राज्यों में हो रहे विभिन्न उप निर्वाचनों के मद्देनजर इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए एग्जिट पोल और उसके परिणामों पर प्रतिबंध की अवधि को अब 5 दिसम्बर, अपराह्न 06.30 बजे तक प्रतिबंधित अवधि के रूप में अधिसूचित किया है।

Election Commission of India  भारत निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं विभिन्न राज्यों में उप निर्वाचन से संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU