खबर का असर-बिना विभागीय अनुमति के बड़भूम के स्कूल में 29 पेड़ काटने का मामला, प्रधान पाठक निलंबित

बालोद-शासकीय पुर्व माध्यमिक शाला बड़भूम में बिना अनुमति के 29 पेड़ काटकर बेचने का मामला सामने आया था। विघार्थियों के सूरक्षा के लिहाज से सिर्फ उपर की डालियां काटने का प्रस्ताव पारित हुआ था लेकिन मशीन की सहायता से पेड़ों की कटाई कर दी गई थी वहीं इन पेड़ों के गोलों को पास के ही प्री मैट्रिक बालक आश्रम में बेचे जाने की भी जानकारी मिली थी शिकायत मिलते ही डीईओ ने जांच के लिए गुरूर बीईओ को बड़भूम स्कूल भेजा जहां पेड़ो की कटाई की पुष्टि के बाद प्रधान पाठक सहित संबंधित शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर संलिप्त शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही के लिए संभागीय संयुक्त संचालक को पत्र भेजा गया था।

वहीं आज संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग ने मामले में संबंधित प्रधान पाठक डोमार सिंह निषाद को निलंबित कर दिया है जेडी दुर्ग ने जारी आदेश में उल्लेखित किया है के

जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद के पत्र क्रमांक 5686 दिनांक 06.07.2026 के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि श्री डोमार सिंह निषाद, प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बड़भूम, विकास खंड गुरूर, जिला बालोद के द्वारा शाला विकास समिति के प्रस्ताव के आधार पर शासकीय पूर्व माध्यमिक / प्राथमिक शाला बड़भूम के परिसर में लगे लगभग 29 हरे-भरे पेंड़ो की कटाई कराई गई है। जिसकी सूचना प्रधान पाठक के द्वारा उच्च कार्यालय को नहीं दिया गया है।

2/ श्री डोमार सिंह निषाद, प्रधान पाठक का उक्त कृत्य शासकीय कार्य के प्रति गैर जिम्मेदाराना, पदीय दायित्वों की उपेक्षा एवं स्वैच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है, जो छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के उपनियम 01 के खंड (एक) (दो) (तीन) के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

4/ अतएव जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद के प्रस्ताव के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) (क) के तहत श्री डोमार सिंह निषाद, प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बड़भूम, विकास खंड गुरूर, जिला बालोद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

5/ निलंबन अवधि में श्री निषाद का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी डौण्डी लोहारा, जिला बालोद नियत किया जाता है। निलंबन काल में उक्त लोक सेवक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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