(Domestic violence offences) घरेलू हिंसा वाले अपराध को रोकना जरूरी : न्यायाधीश साहू

(Domestic violence offences)

(domestic violence offences) घरेलू हिंसा के श्रेणी में आता हैं मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना


(domestic violence offences) सक्ती। घरेलू हिंसा एक ऐसा अपराध है जो घर के चाहरदीवारी के भीतर होता हैं उक्त विचार स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल कसेरपारा सक्ती में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी निर्देशन एव तालुका विधिक सेवा समिति सकती द्वारा विधिक एव जागरूकता शिविर के अवसर पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बी आर साहू ने कही साहू ने आगे कहा कि परिवार के महिला सदस्य को पति या परिवार वालों द्वारा मानसिक या शारिरिक रूप से प्रताड़ित किया जाना घरेलू हिंसा के श्रेणी में आता हैं।

(domestic violence offences) कानून में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम बनाये गए है आत्मानंद स्कूल के विधायक प्रतिनिधि एव अधिवक्ता गिरधर जायसवाल ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम हर समय कानून से बंधे हुये है इसलिए छोटे छोटे कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए !

(domestic violence offences) अधिवक्तानरेन्द्र पटेल ने भी कानून के संबंध में जानकारी प्रदान की कार्यक्रम के प्रारंभ में माँ सरस्वती के चित्र पर दिप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत किया गया शाला परिवार द्वारा अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत किया गया !

इस अवसर पर छात्र छात्राओं के अलावा प्राचार्या पी गवेल देवाशीष बनर्जी अदिति बनर्जी संजय साहू निकहत करीम राजकुमार पटेल रजनी निराला पैरालीगल वालिंटियर संजय कुमार साहू क्लब प्रभारी विकास कुम्भकार विकास राठौर संतकिशोर सोनवानी सहित स्कूल के प्राध्यापक गण उपस्थित रहे !

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