Chief Minister Bhupesh Baghel : प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता, मापदंड एवं शर्तें जारी

Chief Minister Bhupesh Baghel :

Chief Minister Bhupesh Baghel पात्रता की शर्तें : जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत, आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो

 

Chief Minister Bhupesh Baghel कोरिया।  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल द्वारा 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है। इस संबंध में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए आदेश जारी कर दिया गया है। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है।

पात्रता की शर्तें –
शिक्षित बेरोजगारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। वह मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकंडरी (12वीं) उत्तीर्ण हो। वह जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्ग दर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की आय का कोई स्त्रोत न हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपए से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है- पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता-पिता।

पात्र शिक्षित युवा को प्रथमतः एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि व्यक्ति विशेष का एक वर्ष की इस अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है, तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है, तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा। आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा।

यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी को ऑफर दिया जाता है, परन्तु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होगा।

पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधान सभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे। 10,000/- रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। वे परिवार जिन्होंने पिछले असेस्मेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो,  उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।

अन्य पेशेवर जैसे- इंजीनियर,  डॉक्टर,  वकील,  चार्टर्ड एकाऊन्टेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत ऑर्किटेक के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे।

भत्ते की स्वीकृति की प्रक्रिया –

बेरोजगारी भत्ते की विस्तृत योजना की प्रति रोजगार विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। जनपद एवं नगरीय निकाय सभी आवेदकों का पूर्ण रिकॉर्ड रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने पास रखा जाएगा।संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर यह निर्णय लिया जाएगा कि आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये पात्र है अथवा नहीं।

Chief Minister Bhupesh Baghel  पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा जारी की जाएगी एवं उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधित निकायों द्वारा की जायेगी। जिन आवेदकों को जनपद पंचायतों नगरीय निकायों द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है, उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक खाते में रोजगार विभाग द्वारा प्रतिमाह अंतरित की जाएगी।यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले को किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है तो यह बेरोजगारी भत्ते हेतु अपात्र हो जायेगा एवं उसे तत्काल संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय को सूचित करना होगा और तत्पश्चात् संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश पारित किया जाएगा और बेरोजगारी भत्ते की राशि उन्हें अंतरित करना बंद कर दिया जाएगा।

संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय हर माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये पात्र है या अपात्र हो गये है। अपात्र हितग्राहियों को नोटिस जारी कर और सुनवाई के पश्चात् अपात्र होने की स्थिति में उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश संबंधित जनपद पंचायत, नगरीय निकाय पारित करेंगे तथा उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि प्रदाय करना बंद कर दिया जाएगा।

Chief Minister Bhupesh Baghel  बेरोजगारी भत्ते की राशि पात्र हितग्राही के बैंक खाते में प्रतिमाह अंतरित की जाएगी। जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।

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