Protection of children from sexual नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

Protection of children from sexual

Protection of children from sexual नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

 

Protection of children from sexual दरभंगा !   बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।


प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स (पॉक्सो) एक्ट की विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में एक युवक को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।


Protection of children from sexual  अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार ने बताया कि अभियुक्त सदर थाना क्षेत्र के अदलपुर गांव निवासी मोहम्मद आफताब ने 24 दिसंबर 2020 से सात माह पहले तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और शादी करने का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। चिकित्सीय जांच में नाबालिग छह माह की गर्भवती पाई गई। इसके बाद पीड़िता ने अपनी मां को सारी बातें बताई। पंचायत बैठी लेकिन अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ । बाध्य होकर पीड़िता ने महिला थाना में कांड सं 85/20 दर्ज कराई।


श्री कुमार ने बताया कि पुलिस अनुसंधान के दौरान पीड़िता के बच्चे और अभियुक्त का डीएनए जांच कराई गई तो दोनो का डीएनए समान पाया गया। 28 दिसंबर 2021 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल सात गवाहों की गवाही कराई गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।


श्री कुमार ने बताया कि पाॅक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार ने सदर थाना क्षेत्र के अदलपुर गांव निवासी स्व. इजहारुल हक के पुत्र मोहम्द आफताब को पॉक्सो एक्ट की धारा छह में 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदण्ड एवं दुष्कर्म करने के जुर्म में भारतीय दंड विधान की धारा 376 (2) में दस वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता और बच्चे को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

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Protection of children from sexual  गौरतलब है कि न्यायालय ने 26 अप्रैल को अभियुक्त को भादवि की धारा 376 (2) और पॉक्सो ऐक्ट की धारा छह में दोषी करार दिया था। न्यायालय ने दोषसिद्ध अभियुक्त का सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सुनवाई पश्चात आज दोषी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त 13 दिसंबर 2021 से दरभंगा मंडल कारा में काराधीन है। सभी सजायें साथ-साथ चलेगी।

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