Chhattisgarh High Court News :  “हाई कोर्ट” डामर घोटाला

Chhattisgarh High Court News :  "हाई कोर्ट" डामर घोटाला

Chhattisgarh High Court News :  “हाई कोर्ट” डामर घोटाला

बिलासपुर
राज्य के चर्चित डामर घोटाला मामले में एडीबी और कंसल्टेंसी फर्म में तैनात 4 अधिकारियों के खिलाफ एसीबी जांच करेगी. लोक निर्माण विभाग ने एसीबी को जांच की अनुमति दे दी है।

Chhattisgarh High Court News :  "हाई कोर्ट" डामर घोटाला
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राज्य सरकार ने सोमवार को इस मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को यह जानकारी दी.
इस मामले में बीजेपी के पूर्व नेता और रायपुर निवासी वीरेंद्र पांडेय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी.

साल 2019 में राज्य सरकार के आश्वासन के बाद उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. लेकिन इस मामले में दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।है

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जिसके बाद वीरेंद्र पांडेय ने अपने अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा और रजत अग्रवाल के माध्यम से दोबारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

सोमवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि एडीबी में तैनात तीन अधिकारी दोषी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और जल्द ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

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निर्माण के लिए एडीबी से 1200 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था। एक ही बिल लगाकर कई सड़कों के निर्माण की जानकारी दी गई। निर्माण में 200 करोड़ से अधिक का डामर घोटाला किया गया था।

उच्च न्यायालय के नोटिस के बाद एडीबी के परियोजना अधिकारी द्वारा तीन अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था। कमेटी को एक माह के अंदर जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर लोक निर्माण विभाग के अवर सचिव ने एसीबी ईओडब्ल्यू एसपी को पत्र लिखकर मुंगेली, बेमेतरा समेत एडीबी की राशि से बनी 17 सड़कों में गड़बड़ी के लिए 3 अधिकारियों व सलाहकार कंपनी को जिम्मेदार ठहराया

और अनुमति दी उनके खिलाफ जांच करने के लिए। एसीबी को लिखे पत्र के अनुसार परियोजना में गड़बड़ी के लिए तत्कालीन परियोजना निदेशक एससी त्रिवेदी,

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जेएम लुलु, आरवाई सिद्दीकी, नोडल अधिकारी, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता एनके जयंत और कंसल्टेंसी फर्म रेनोर्डेट एसए को जिम्मेदार ठहराया गया था.

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