CG Crime News : अश्लील गाली गलौज और सर पर लाठी से हमला करने पर माननीय न्यायालय ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

CG Crime News : अश्लील गाली गलौज और सर पर लाठी से हमला करने पर माननीय न्यायालय ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

CG Crime News : अश्लील गाली गलौज और सर पर लाठी से हमला करने पर माननीय न्यायालय ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

 

CG Crime News :दिनाँक 19.10.2019 को प्रार्थी फलेन प्रताप सिंह आत्मज कृष्ण कुमार सिंह, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम हंशपुर थाना मनेंद्रगढ़ जिला एम.सी.बी. द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी गणेश जायसवाल पिता बहादुर जायसवाल, उम्र लगभग 36 वर्ष निवासी ग्राम हंशपुर

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CG Crime News : थाना मनेन्द्रगढ़ जिला एम.सी.बी (छ.ग.) द्वारा दिनाँक 19.10.2019 को प्रार्थी फलेन प्रताप को अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए डंडे से सिर पर हमला किया गया। प्रार्थी को सिर में गम्भीर चोट लगने और जातिगत गली गलोच देने पर प्रार्थी द्वारा

थाना अजाक में अपराध क्रमाँक 32/2019 धारा 294, 506, 307 भा.द.वि. एवं 3(1)(द)(घ), 3(2)(v) ST SC एक्ट का अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी गणेश जयसवाल पिता बहादुर जयसवाल को दिनाँक 20.10.2021 के 15:45 बजे

गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उक्त प्रकरण मे दिनांक 15 सितंबर 2023 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैकुंठपुर आनंद कुमार ध्रुव महोदय द्वारा धारा-294 भा.द.वि. के आरोप में पांच दिवस का कठोर कारावास एव 200 रु. का अर्थदंड धारा-324 भा.द.वि के आरोप

में छ:माह का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड धारा 3(1)(r) SC.S.T एक्ट की धारा में छ:माह का कठोर कारावास एव 500 रु. के अर्थ दंड एवं 3(1)(s)SC. ST. एक्ट की धारा में छ: माह का कठोर कारावास एव 500 रू के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

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