Bombay High Court : प्राथमिकी के खिलाफ वानखेड़े ने खटखटाया बम्बई हाईकोर्ट का दरवाजा

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Bombay High Court वानखेड़े ने प्राथमिकी के खिलाफ बम्बई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Bombay High Court मुंबई !  नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने शुक्रवार को स्वयं के नाम पर दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ बम्बई उच्च न्यायालय का रुख किया।


वानखेड़े ने अपनी याचिका में अदालत से केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि यह उनके खिलाफ सीबीआई की बदले की कार्रवाई है।


सीबीआई ने पिछले शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वानखेड़े, एनसीबी के तत्कालीन अधीक्षक विश्व विजय सिंह और एनसीबी की मुंबई जोनल इकाई के तत्कालीन खुफिया अधिकारी आशीष रंजन के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के पी गोसावी, सैनविले डिसूजा और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था।


वानखेड़े ने बुधवार को सीबीआई के समन पर रोक लगाने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच के लिए एजेंसी को निर्देश देने और कुछ व्यक्तियों के खिलाफ की गई शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका वापस ले ली।

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गौरतलब है कि गत् अक्टूबर 2021 कोर्डेलिया क्रूज़ ड्रग बस्ट से संबंधित 25 करोड़ रुपये के जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन को गिरफ्तार किया गया था।

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