मुखबिर से सूचना के आधार पर कार्यवाही
बसना। अवैध शराब विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में कलेक्टर महासमुन्द के निर्देशानुसार एवं प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी निधीष कोष्टी के मार्गदर्शन में मुखबिर से सूचना के आधार पर आबकारी टीम सांकरा द्वारा बिजेपुर से गौरिया जंगल मुख्यमार्ग में नाकाबंदी दो पहिया वहां हीरो होंडा सीडी डीलक्स वाहन क्रमांक सी जी 04 सी वी 8544 से परिवहन करते आरोपी दुर्गेश बाघ पिता अमर सिंह 20 वर्ष साकिन बिजेपुर, थाना सांकरा के कब्जे से अवैध हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब कुल मात्रा 10 लीटर जिसका बाजार मूल्य 2000/- एवं जप्त वाहन का बाजार मूल्य लगभग 25000/- , जिसे छ. ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के तहत विधिवत प्रकरण कायम कर गिरफ्तार किया गया।