Balodabazar Court punished 02 accused for illegally transporting ganja with 15 years rigorous imprisonment and a fine of Rs 1.5 lakh
बलौदाबाजार हेमन्त मिश्रा
Balodabazar Nyayalaya ,न्यायालय ने अवैध रूप से गांजा का परिवहन करने वाले 02 आरोपियों को 15 वर्ष कठोर कारावास एवं डेढ़ लाख रूपये जुर्माने की सजा से किया गया दंडित
Balodabazar Nyayalaya ,गिधौरी पुलिस थाना प्रभारी ओम प्रकाश त्रिपाठी की उत्कृष्ट विवेचना से मिली गांजा तस्करों को सजा
● आरोपियों से कुल 03 क्विंटल 61 किलो 340 ग्राम मादक पदार्थ गांजा 18,26,700 कीमत मूल्य का मादक पदार्थ गांजा किया गया था जप्त
Balodabazar Nyayalaya ,दिनांक 03.09.2020 को क्षेत्र अंतर्गत गांजा तस्करी करने की मुखबिर सूचना पर थाना गिधौरी पुलिस द्वारा पुलेनी मेन रोड ग्राम घटमडवा में नाकाबंदी कर स्वराज माजदा वाहन MH 35 AJ 0677 को रोका गया। वाहन की सुक्ष्म तलाशी लेने पर वाहन में छुपा कर रखा गया 357 पैकेट मादक पदार्थ गांजा, कुल वजनी 03 क्विंटल, 61 किलो 340 ग्राम जप्त किया गया।
Balodabazar Nyayalaya ,मामले मे थाना गिधौरी में अपराध क्र. 201/2020 धारा 20 (B)(ii)(C) NDPS ACT. पंजीबद्ध कर आरोपी 01. प्रफुल्ल किशोर पिता किशोर नंदागौरी उम्र 26 साल निवासी वार्ड क्र. 01 इंदिरा नगर चुरीया गोंदिया थाना व जिला गोंदिया महाराष्ट्र एवं 02. कृष्ण लिलरे पिता चंदूलाल उम्र 19 साल निवासी सावित्री बाई वार्ड कुम्हारी नगर थाना व जिला गोंदिया महाराष्ट्र को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया था।
Balodabazar Nyayalaya ,संपूर्ण प्रकरण के प्रारंभ में तत्कालीन थाना प्रभारी गिधौरी उप निरीक्षक ओम प्रकाश त्रिपाठी एवं इसके पश्चात निरीक्षक आशीष सिंह राजपूत द्वारा गहन जांच, मादक पदार्थ परीक्षण, तौल कार्यवाही तथा उत्कृष्ट विवेचना एवं अनुसंधान कार्यवाही करते हुए, प्रकरण में सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) न्यायालय बलौदाबाजार द्वारा दोनों आरोपियों प्रफुल्ल किशोर नंदागौरी एवं कृष्ण लिलरे को अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने का दोषी पाया जाकर 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1,50,000 के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।