अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई…आरोपी भेजा गया जेल

जिला आबकारी अधिकारी रमेश कुमार के मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई के तहत ग्राम डकई पारा, थाना पटना के निवासी भोले पिता रामप्रकाश के कब्जे से 07 लीटर हाथभट्टी अवैध शराब बरामद कर जप्त की गई। वहीं ग्राम डकई पारा के ही सुनील कुमार पिता विजेन्द्र कुमार के पास से 8.750 लीटर हाथभट्टी अवैध शराब जब्त की गई।

दोनों मामलों में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) (क), 34 (2) एवं 59 (क) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड हेतु जिला न्यायालय बैकुंठपुर में प्रस्तुत किया गया, जहाँ न्यायाधीश द्वारा आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया गया।

कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी, मुख्य आरक्षक, आरक्षक तथा नगर सैनिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उल्लेखनीय है कि राज्य में संचालित शराब दुकानों के ब्राण्ड, स्टॉक और विक्रय दर की जानकारी अब मोबाइल पर प्लेस्टोर से उपलब्ध ‘मनपसंद’ ऐप के माध्यम से आसानी से देखी जा सकती है।

अवैध शराब या दुकान संबंधी किसी भी शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 14405 तथा व्हाट्सएप नंबर 9424102102 जारी है।

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