अम्बिकापुर। जिले में अवैध नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री और तस्करी पर प्रभावी रोकथाम के लिए सरगुजा पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार, नशीले पदार्थों के कारोबार में संलिप्त आदतन अपराधियों के विरुद्ध PIT NDPS Act 1988 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में थाना गांधीनगर पुलिस ने एक सक्रिय तस्कर को डिटेंशन आदेश पर जेल भेज दिया है।
लगातार अपराधों में संलिप्त था अनावेदक
पुलिस के अनुसार, अनावेदक प्रदीप गाईन उर्फ मदन गाईन (47 वर्ष), निवासी सुभाषनगर, थाना गांधीनगर, एक शातिर अपराधी है। उसके विरुद्ध पूर्व में नकबजनी, आर्म्स एक्ट, मारपीट, धोखाधड़ी और एनडीपीएस एक्ट के कई मामले दर्ज हैं, जिसके कारण उसे पुलिस की निगरानी बदमाश सूची में भी रखा गया था। जमानत पर छूटने के बाद भी वह लगातार नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री जैसे अवैध कार्यों में शामिल रहकर युवाओं को नशे की ओर धकेल रहा था।
संभागायुक्त के आदेश पर 3 माह के लिए निरुद्ध
गांधीनगर थाना पुलिस ने अनावेदक की अनैतिक गतिविधियों को समाज के लिए अहितकर मानते हुए PIT NDPS Act 1988 की धारा 3(1) के तहत डिटेंशन का प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी (संभागायुक्त सरगुजा संभाग) के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रकरण पर विचार करने के उपरांत संभागायुक्त ने स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 10 के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को 03 माह के लिए जेल हिरासत में निरुद्ध करने का आदेश जारी किया। आदेश के पालन में पुलिस ने अनावेदक को अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है।
पुलिस टीम की भूमिका
इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी और आरक्षक घनश्याम देवांगन की सक्रिय भूमिका रही। सरगुजा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार में शामिल व्यक्तियों पर भविष्य में भी इसी तरह की कड़ी वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
रिपोर्ट: जिला पुलिस कार्यालय, सरगुजा