2 गांजा तस्करों को 5-5 वर्षों का कारावास व अर्थ दंड से की सजा दी न्यायालय ने

दिलीप गुप्ता
सरायपाली = सरायपाली स्थित विशेष न्यायालय NDPS श्रीमती वंदना दीपक देवागंन के न्यायालय में थाना सिंघोडा के दो अलग अलग प्रकरणों में आरोपीयों को दोषी पाते हुए सजा सुनाया गया।

प्रथम मामला में आरोपी जुगल सिदार को 1 किलो 800 ग्राम. परिवहन के मामले में जेल में व्यनित अवधि का कारावास एवं 10,000/- (दस हजार रू.) का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, दुसरे प्रकरण में दिनांक 24/01/2026 को 8 किलो गांजा के आरोप में आरोपी बसंत बाघ निवासी आंवलाचक्का थाना सोहेला जिला बरगढ़ उडिसा एवं दीपक नंद निवासी पेन्ड्रावन थाना सांकरा जिला महासमुंद छ०म० को दोषी पाते हुए 5-5 वर्षों का सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

न्यायालय के कठोर दण्ड के पश्चात् भी थाना सिंघोडा सहित उडिसा सीमा क्षेत्र के सभी थानों में गांजा तस्कर से संबंधित अपराधों में कोई कमी नहीं आ रही है। जुगल सिदार के प्रकरण में तत्कालिन उप निरीक्षक चन्द्रकांत साहू द्वारा तथा बसंत बाघ एवं अन्य प्रकरण में स.उ.नि. सनानत बेहरा द्वारा विवेचना किया गया दोनो प्रकरणों में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक देवेन्द्र शर्मा के द्वारा पैरवी की गई।

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