रेत गाड़ियों से सफाई शुल्क के नाम पर अवैध वसूली का आरोप, नगर पालिका गोबरा नवापारा फिर विवादों में

अभनपुर। नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा एक बार फिर रेत परिवहन करने वाले वाहनों से सफाई शुल्क के नाम पर की जा रही कथित अवैध वसूली को लेकर सवालों के घेरे में आ गई है। आरोप है कि रेत गाड़ियों से बाकायदा रसीद काटकर 200 रुपये प्रति वाहन वसूले जा रहे हैं, जबकि नगर पालिका अधिनियम या शासन के किसी आदेश में इस प्रकार की वसूली का स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

सूत्रों के अनुसार, नगर क्षेत्र से गुजरने वाले रेत परिवहन वाहनों से खुलेआम शुल्क लिया जा रहा है, जिससे वाहन चालकों और स्थानीय नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि बिना शासन की अधिसूचना और स्वीकृति के किसी भी प्रकार का नया शुल्क लगाना नियमों का सीधा उल्लंघन है।

पीआईसी के फैसले का हवाला, उठे अधिकारों पर सवाल

नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) लवकेश पैकरा ने इस वसूली को प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल (पीआईसी) की बैठक का निर्णय बताया है। हालांकि, सवाल यह उठ रहा है कि क्या पीआईसी को मनमाने तरीके से कोई नया शुल्क लगाने का अधिकार है। जानकारों के अनुसार, शासन की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की नई फीस लागू नहीं की जा सकती।

पहले भी उठ चुका है मामला

गौरतलब है कि पूर्व सीएमओ प्रदीप मिश्रा के कार्यकाल में भी इसी तरह की वसूली शुरू की गई थी। उस समय मीडिया में मामला उजागर होने के बाद इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद दोबारा इस तरह की वसूली शुरू होना प्रशासनिक जिद और जवाबदेही की कमी को दर्शाता है।

स्थानीय नागरिकों और रेत वाहन चालकों में इसको लेकर भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि यदि जल्द ही यह वसूली बंद नहीं की गई और कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, तो वे कलेक्टर और नगरीय प्रशासन विभाग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे।

सीएमओ का पक्ष

मामले पर सीएमओ लवकेश पैकरा ने बताया कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक गंज रोड से भारी वाहनों का परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। वहीं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रेत वाहनों से स्वच्छता शुल्क लिया जा रहा है, क्योंकि परिवहन के दौरान रेत सड़क पर गिरती है, जिसकी सफाई नगर पालिका द्वारा कराई जाती है।

एसडीएम ने दिए जांच के संकेत

वहीं अभनपुर एसडीएम रवि सिंह ने कहा है कि किन नियमों के तहत रसीद काटी जा रही है, इसकी जांच की जाएगी। नियमों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

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