दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एक मामले में उम्मीदवार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा कि महज 0.4 सेंटीमीटर की लंबाई की कमी के आधार पर किसी योग्य उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से बाहर करना अनुचित और नियमों के खिलाफ है।

उम्मीदवार की 164.6 सेंटीमीटर लंबाई को नियमों के अनुसार 165 सेंटीमीटर माना जाएगा। जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने कहा कि भर्ती नियमों में 0.5 सेंटीमीटर से कम का अंतर नजरअंदाज किया जाना चाहिए।
अदालत ने उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने की अनुमति दी, लेकिन सभी अगले चरण—मेडिकल, फिजिकल, लिखित और साक्षात्कार—योग्यता के आधार पर पास करना आवश्यक होगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह आदेश भविष्य में CAPF भर्ती में मेडिकल मानकों के लागू होने के तरीके को प्रभावित कर सकता है।