राजधानी के रहमानिया चौक में अवैध निर्माण का बड़ा आरोप, प्रेस क्लब में हुई शिकायत सार्वजनिक

शिकायतकर्ताओं के अनुसार उन्होंने 08 जनवरी 2024 को सूचना के अधिकार (RTI) के तहत नगर निगम से अवैध निर्माण से संबंधित जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें आज तक कोई जवाब नहीं मिला। आरोप यह भी है कि जबकि निर्माण भूतल तक पूरा हो चुका था, उसके बावजूद 29 फरवरी 2024 को भवन मानचित्र को स्वीकृति दे दी गई, जिसकी वैधता पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं।

इसके बाद 13 अक्टूबर 2025 को फिर से सूचना मांगे जाने पर नगर निगम ने दस्तावेज उपलब्ध न होने का हवाला देते हुए जानकारी देने से इंकार कर दिया। शिकायतकर्ताओं ने इसे गम्भीर अनियमितता और नियमों की अनदेखी बताया।

नियमों का खुलेआम उल्लंघन का आरोप

अमन अहमद और सुबोधीप बैनर्जी ने आरोप लगाया कि निर्माण में—

  • 6 मीटर सेटबैक का पालन नहीं किया गया,
  • ओपन पार्किंग पूरी तरह समाप्त कर दी गई,
  • स्वीकृत FAR और बिल्टअप एरिया से लगभग दोगुना निर्माण किया जा रहा है,
  • और निर्धारित गहराई व अन्य तकनीकी नियमों की अनदेखी की गई है।

उनका कहना है कि इस अवैध निर्माण के कारण रहमानिया चौक क्षेत्र में भविष्य में गंभीर ट्रैफिक जाम, पार्किंग संकट और सुरक्षा संबंधी खतरे उत्पन्न हो रहा हैं और इससे दुकानदारी करने वाले लोगों को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

नगर निगम पर लापरवाही का आरोप

शिकायतकर्ताओं ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण की जानकारी अधिकारियों को समय पर दी गई, फिर भी नगर निगम ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। RTI के जवाब तक उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

कार्रवाई की मांग

प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोनों शिकायतकर्ताओं ने जिला प्रशासन और नगर निगम से मामले की जल्द जांच करने, अवैध निर्माण पर रोक लगाने और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।

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