उचित मूल्य दुकान में गड़बड़ी की शिकायत…महिला स्व सहायता समूह को किया निलंबित

खाद्य निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी 542006017 के संचालक अष्टभुजी महिला स्व सहायता समूह के संचालक/ विक्रेता के द्वारा अनेको अनियमितता की गई है जिसकी भौतिक सत्यापन में खाद्य निरीक्षक जैजैपुर, सक्ती द्वारा भौतिक सत्यापन में उचित मूल्य दुकान आईडी 542006017 के चावल- 58 क्विंटल, नमक कमी एवं शक्कर ज्यादा होना प्रतिवेदित किया गया है।

खाद्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा हितग्राहियों से अंगूठा लगवाकर खाद्यान्न वितरण में अनियमितता तथा भौतिक सत्यापन में पाई गई खाद्यान्न सामग्री की कमी का उक्त कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों तथा निष्पादित अनुबंध पत्रों का स्पष्ट उल्लंधन करना पाया गया। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धार 3/7 के तहत दण्डनीय है। जिस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सक्ती द्वारा पत्र के माध्यम से उचित मूल्य दुकान संचालक / विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब आहूत किया गया है तथा आदेश क्रमांक 1993 / अ.वि.अ. (रा.) / खाद्य शाखा / 2025 सक्ती दिनांक 16.10.2025 अनुसार अष्टभुजी महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी 542006017 के द्वारा छत्तीसगढ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किए जाने के फलस्वरूप उचित मूल्य दुकान संचालक संस्था को निलंबित कर ग्राम पंचायत कोटेतरा द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान आईडी 542006017 में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संलग्न किया गया है।


वर्तमान में उचित मूल्य दुकान आईडी 542006017 के विरूद्ध दर्ज प्रकरण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सक्ती में प्रचलित होने की संभावना प्रतीत होता है तथा तात्कालीन उचित मूल्य दुकान संचालक अष्टभुजी महिला स्व सहायता समूह के विरूद्ध व्यपवर्तित खाद्यान्न के नियमानुसार वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उचित मूल्य दुकान संचालक अष्टभुजी महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से निर्धारित समय-सीमा अंतर्गत वसूली नहीं होने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सक्ती के द्वारा की जा सकती है।

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