CG High Court : उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बीईओ की पदस्थापना को लेकर चला आ रहा विवाद थमा

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CG High Court : उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बीईओ की पदस्थापना को लेकर चला आ रहा विवाद थमा

 

CG High Court : कोरबा। जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी की पदस्थापना को लेकर चला आ रहा विवाद आखिरकार उच्च न्यायालय के आदेश उपरांत नई पदस्थापना आदेश जारी होने के साथ थम गया है। यहां बीईओ और प्रभारी बीईओ को नए आदेश के तहत स्कूलों में पदस्थ कर दिया गया है।

प्रभारी बीईओ (प्राचार्य )अशोक कुमार चंद्राकर को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रजगामार, विकासखंड कोरबा में पदस्थ किया गया है। इसी तरह प्रभारी बीईओ कुमदेश गोभिल (व्याख्याता अर्थशास्त्र) को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोरगा ब्लॉक पोड़ी-उपरोड़ा में पदस्थ करने का आदेश अवर सचिव आरपी वर्मा स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी किया गया है।

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CG High Court : बता दें कि पूर्व में प्रभारी बीईओ अशोक कुमार चंद्राकर का तबादला शासन ने जशपुर कर दिया था और उनके स्थान पर कुमदेश गोभिल को प्रभारी बीईओ पदस्थ किया गया था। तबादला से क्षुब्ध होकर चंद्राकर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसका निराकरण करते हुए न्यायालय ने दोनों की नई पदस्थापना आदेश जारी करने का निर्देश शासन को दिया था। इसके पालन में उक्त नया आदेश जारी करते हुए दोनों प्रभारी बीईओ को स्कूलों में पदस्थ कर दिया गया है।

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