ऑपरेशन कन्विक्शन: अदालत ने सुनाई 17 साल पुराने केस में कठोर सजा

High Court

नोएडा। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गौतमबुद्धनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना बिसरख पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई की पैरवी से 17 साल पुराने मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई है।

यह मामला वर्ष 2008 का है, जब बिसरख क्षेत्र में तीन व्यक्तियों – धनपत पुत्र पीतमनाथ, वीरपाल पुत्र मुन्शीनाथ और कन्हैयानाथ पुत्र नानकनाथ – पर अवैध रूप से सांपों को बंधक बनाने का आरोप लगा था। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का गंभीर उल्लंघन है।

न्यायालय ने सुनवाई के बाद तीनों को दोषी ठहराते हुए दो-दो वर्ष के कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड न चुकाने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस कमिश्नरेट ने कहा कि यह फैसला स्पष्ट संदेश है कि वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। अवैध शिकार, बंधक बनाने या व्यापार करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

अधिकारियों के अनुसार, अभियान का मकसद केवल अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि अदालत में प्रभावी पैरवी कर उन्हें सजा दिलाना है, ताकि समाज में अपराध का भय और कानून का सम्मान कायम रहे।

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