कोण्डागांव। जिले के ग्राम पंचायत चिखलपुट्टी में बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार को एक नाबालिग बालिका का विवाह रुकवा दिया।
कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना के निर्देश पर मिशन वात्सल्य, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस और चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। जिला कार्यक्रम अधिकारी अवनी कुमार बिसवाल के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई के दौरान बालक और बालिका के दस्तावेजों की जांच की गई।
जांच में पता चला कि बालिका (आयु 16 वर्ष) और बालक (आयु 19 वर्ष) विवाह की कानूनी आयु सीमा से कम हैं। बालिका अपने दादा-दादी के साथ रहती है।
अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दंडात्मक प्रावधानों और बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी। इसके बाद परिवार ने नाबालिग की निर्धारित आयु पूरी होने पर ही विवाह करने का आश्वासन दिया।
प्रशासन ने पंचनामा तैयार कर ग्रामीणों और दोनों पक्षों की मौजूदगी में विवाह रोका।