विभिन्न कमियों को देखते हुवे की गई कार्यवाही
सरायपाली :- सरायपाली व ओडिसा सीमा पर खरखरी के मुख्य मार्ग पर स्थित अंबिका हॉस्पीटल के संचालक को मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पीसी-पीएनडीटी एक्ट अंतर्गत हॉस्पिटल संचालन में विभिन्न कमियों के पाये जाने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ।
इस संबंध में मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी महासमुन्द डॉ पी कुदेसिया द्वारा अम्बिका हॉस्पिटल के संचालक को जारी नोटिस में कहा गया है कि विगत दिनों 22 मार्च 2025 को पीसी – पीएनडिटी के तहत वे स्वयं व डॉ. छत्रपाल चन्द्राकर ( जिला नोडल अधिकारी ) (पीसी-पीएनडीटी) द्वारा आपके सोनोग्राफी केन्द्र अंबिका हॉस्पीटल में निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण उपरांत हॉस्पिटल में निम्नलिखित कमिया पायी गई:-
01. ए.एन.सी. रजिस्टर पूर्ण नही थे। [Rule 9]
02. पीसी-पीएनडीटी एक्ट की बुक उपलब्ध नही थी।
03. सोनोग्राफी स्लाइड का रिकार्ड संधारण नही था।
04. पिछले 02 वर्ष का ए.एन.सी. रजिस्टर सुरक्षित नहीं रखा गया था तथा 05. डिस्पले बोर्ड (सोनोग्राफी का समय) नही लगाया गया था।
इन कमियों के चले पीसी-पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन किये जाने के कारण क्यो न आपके सोनोग्राफी संस्था के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना जवाब 03 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। जवाब संतोषप्रद या समय-सीमा में प्रस्तुत नही किये जाने की स्थिति में अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार होने वाली कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।